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पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दायर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 25 Jul 2018 09:42 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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एनआरआई युवती को उसकी न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये वसूलने का प्रयास करने के मामले में एयर इंडिया कर्मी और दिल्ली द्वारका निवासी मनीष लिंगवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 29 जून को दर्ज मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने को आधार बनाते हुए यह याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पुलिस को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
बचाव पक्ष के एडवोकेट जयपाल संधू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनमें अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दी थी। मामले की जांच साइबर सेल को दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मनीष के खिलाफ सेक्टर-19 थाने में आईपीसी की धारा 384, 511, 354डी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट में दायर अपील में उन्होंने दलील दी है कि दोनों पक्षों में अब समझौता हो गया है और वे मामले को आगे नहीं चलाना चाहते। ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इससे पहले शिकायतकर्ता खुद जिला अदालत में आरोपी की जमानत के वक्त एफिडेविट दे चुकी है कि, उसका मामले में आरोपी से समझौता हो गया है। उनमें कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसे आरोपी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपी मनीष की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
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बचाव पक्ष के एडवोकेट जयपाल संधू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनमें अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दी थी। मामले की जांच साइबर सेल को दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मनीष के खिलाफ सेक्टर-19 थाने में आईपीसी की धारा 384, 511, 354डी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था।
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हाईकोर्ट में दायर अपील में उन्होंने दलील दी है कि दोनों पक्षों में अब समझौता हो गया है और वे मामले को आगे नहीं चलाना चाहते। ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इससे पहले शिकायतकर्ता खुद जिला अदालत में आरोपी की जमानत के वक्त एफिडेविट दे चुकी है कि, उसका मामले में आरोपी से समझौता हो गया है। उनमें कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसे आरोपी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपी मनीष की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
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यह है मामला
सांकेतिक तस्वीर
पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-19 निवासी और वर्तमान में यूके बेस एनआरआई युवती ने कहा था कि करीब एक साल पहले उसकी फेसबुक के जरिए मनीष लिंगवाल से दोस्ती हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान उसने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर उससे न्यूड फोटो मंगवाई। युवती ने इंकार किया तो उसने उसे आत्महत्या करने तक की धमकी दी। इसके बाद युवती ने उसे कुछ तस्वीरें भेज दीं।
आरोपी मनीष ने उस पर दबाव डाल उसे दिल्ली साथ रहने के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद वह दिल्ली द्वारका में उसके साथ लिव इन में रहने लगी। इस दौरान उसने उसे बताए बिना उसकी अश्लील वीडियो बना ली। कुछ समय बाद मनीष की हरकतों से परेशान होकर युवती वापस चंडीगढ़ आ गई। इसके बाद आरोपी ने उसे उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे 5 करोड़ रुपये मांगे।
युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। साइबर सेल ने दिल्ली द्वारका निवासी मनीष लिंगवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 511, 354डी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर उसे अगले दिन दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पहले एयर इंडिया में बतौर सफाईकर्मी कार्यरत था।
आरोपी मनीष ने उस पर दबाव डाल उसे दिल्ली साथ रहने के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद वह दिल्ली द्वारका में उसके साथ लिव इन में रहने लगी। इस दौरान उसने उसे बताए बिना उसकी अश्लील वीडियो बना ली। कुछ समय बाद मनीष की हरकतों से परेशान होकर युवती वापस चंडीगढ़ आ गई। इसके बाद आरोपी ने उसे उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे 5 करोड़ रुपये मांगे।
युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। साइबर सेल ने दिल्ली द्वारका निवासी मनीष लिंगवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 511, 354डी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर उसे अगले दिन दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पहले एयर इंडिया में बतौर सफाईकर्मी कार्यरत था।