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हाईकोर्ट: 50 साल के बूढ़े से कराना चाहते हैं निकाह... पिता से खतरा बता बेटी ने मांगी सुरक्षा
Sun, 29 Jan 2023 09:15 AM IST
भूपेंद्र सिंह
विवेक शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 29 Jan 2023 09:15 AM IST
सार
हाईकोर्ट के आदेश पर लुधियाना पुलिस ने युवती के पिता के बयान दर्ज किए। पिता ने कहा कि हम बेटी के जीवन में दखल नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया है।
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punjab haryana high court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
परिवार वालों पर 50 साल के बूढ़े से जबरन निकाह करवाने का आरोप लगा, पिता व परिवार से जान का खतरा बताते हुए 27 साल की युवती ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। याचिका दाखिल करते हुए युवती ने कहा कि उसके परिवार वाले जबरन उसका निकाह करवाना चाहते हैं।
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जिस व्यक्ति से उसका निकाह करवाने का प्रयास किया जा रहा है वह 50 वर्ष की उम्र का है। याची उससे निकाह नहीं करना चाहती। याची ने कहा कि उसकी जान को खतरा है और ऐसे में पंजाब सरकार को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
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पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि याची के पिता का बयान दर्ज किया गया था। याची के पिता ने कहा कि बेटी उसके साथ नहीं रहती है और वह अविवाहित है। उसके पिता ने कहा कि बेटी कहां रहती है वह नहीं जानता है और न ही वह उसका जबरन निकाह करवाना चाहते हैं।
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याची के पिता ने कहा कि वह बेटी के जीवन में कभी कोई दखल नहीं देंगे। वह जहां रहना चाहे रहे और जिसके साथ चाहे निकाह करे। पिता के बयान के साथ लुधियाना के एसीपी ने हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष जानना चाहा तो याची ने कहा कि अब वह संतुष्ट है और याचिका वापस लेना चाहती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया।