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खेतीबाड़ी विभाग: पंजाब में पराली जलाने वालों को नहीं मिलेगी पंचायती जमीन

Mon, 30 Sep 2019 02:58 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Trainee Trainee Updated Mon, 30 Sep 2019 02:58 AM IST
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Farming Department Those who burn stubble in Punjab will not get panchayati land
पराली जलाते हुए। - फोटो : फाइल फोटो

पंजाब में खेतों में पराली जलाने वालों को भविष्य में पंचायती जमीन किराए पर नहीं दी जाएगी। खेतीबाड़ी विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को पत्र लिख कर यह प्रस्ताव लागू करने को कहा है। खेतीबाड़ी सचिव काहन सिंह पन्नू ने बताया कि राज्य में करीब 1.37 लाख एकड़ जमीन पर खेती की जाती है।

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इस पर पराली जलाने के रुझान को प्रभावशाली ढंग से रोका जा सकता है। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) एक्ट के तहत जारी आदेश का पालन यकीनी बनाया जाए। पंचायत विभाग से कहा गया है कि किसानों को प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी जाए। अगर उन्होंने खेत में पराली जलाई तो भविष्य में पंचायती जमीन की बोली की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
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पन्नू ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर दुनिया भर से संगत यहां आएगी। ऐसे में सबका फर्ज बनता है कि उन्हें साफ सुधरा वातावरण मुहैया करवाया जाए। गुरु साहिब के फलसफे पर चलते हुए किसानों को पराली जलाने का रुझान त्यागना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि पहले ही विभाग ने सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना चलने वाली कंबाइनों को जब्त करने का आदेश दिया है। इस सिस्टम से पराली कई टुकड़ों में कटकर खेतों में बिखर जाती है। किसान बिना उसे जलाए अगली फसल बीज सकते हैं।

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