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हाईवे किनारे ठेकों को लेकर हाईकोर्ट से सरकार को नोटिस

Wed, 23 Mar 2016 02:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Wed, 23 Mar 2016 02:21 PM IST
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आवेदक सभी औपचारिकताएं पूरी कर 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
हाईवे किनारे शराब के ठेकों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था एराइव सेफ ने जनहित याचिका दायर करके पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को चुनौती देते हुए हाईवे किनारे शराब के ठेके नहीं खोलने की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस एकेमित्तल की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करके पंजाब सरकार को जवाब देने को कहा है।
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संस्था के अध्यक्ष हरमन सिद्धू ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में हाईवे के किनारों से ठेके नहीं दिखने का प्रावधान रखा है, लेकिन इसमें सर्विस लेन को कवर नहीं करते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि ठेकों की लोकेशन क्या होगी। मांग की गई है कि निलामी से पहले ठेकों की लोकेशन ठेकेदारों से मांगी जानी चाहिए। वैसे नई एक्साईज पॉलिसी तैयार करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब के ठेके न खोले जाने के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप भी संस्था ने याचिका में लगाया है।
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हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद इस बार भी शराब की बोतलों पर एमआरपी (मैक्सिमम सेल प्राइस)का प्रावधान नहीं बनाने का आरोप भी लगाया गया है। कहा है कि ऐसे में पता नहीं चलेगा को कौन सी शराब कितने में बेचीं जा सकती है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जैसे सिगरेट पैकेट पर खतरे के निशान के लिए जगह तय की गई है, ठीक  उसी प्रकार तर्ज पर शराब की बोतलों पर भी लेबलिंग होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
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