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Chandigarh News: स्कूल के बाहर रफ्तार 25 पार, कटेगा चालान
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बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, 98 सरकारी, कॉन्वेंट और निजी स्कूलों के बाहर 25 किमी प्रति घंटा की सीमा लागू
डीसी निशांत कुमार यादव ने ट्रैफिक पुलिस को दिए निर्देश, स्कूलों के एंट्री-एग्जिट पर लगाने होंगे गति सीमा के साइन बोर्ड
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। स्कूल के बाहर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाया तो अब बचना मुश्किल होगा। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों की जेब पर चालान की मार पड़ेगी। प्रशासन ने शहर के 98 सरकारी, कॉन्वेंट और निजी स्कूलों के बाहर वाहनों की गति पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों के बाहर स्पीड मीटर लगाकर वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने और नियम तोड़ने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों के बाहर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इससे तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। स्कूल लगने और छुट्टी होने के समय बच्चों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन हादसे की वजह बन सकते हैं। प्रशासन का मकसद स्कूलों के आसपास दुर्घटनाओं का खतरा कम करना और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है।
एंट्री-एग्जिट पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
रोड सेफ्टी कमेटी ने स्कूल प्रबंधन को प्रवेश और निकास द्वारों पर गति सीमा दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहन चालकों को स्कूल के नजदीक पहुंचते ही रफ्तार कम करने का संकेत मिलेगा। सरकारी स्कूलों के साथ कॉन्वेंट और निजी स्कूल भी इस व्यवस्था के दायरे में होंगे। ट्रैफिक पुलिस वाहनों की गति पर निगरानी रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी।
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डीसी निशांत कुमार यादव ने ट्रैफिक पुलिस को दिए निर्देश, स्कूलों के एंट्री-एग्जिट पर लगाने होंगे गति सीमा के साइन बोर्ड
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। स्कूल के बाहर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाया तो अब बचना मुश्किल होगा। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों की जेब पर चालान की मार पड़ेगी। प्रशासन ने शहर के 98 सरकारी, कॉन्वेंट और निजी स्कूलों के बाहर वाहनों की गति पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों के बाहर स्पीड मीटर लगाकर वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने और नियम तोड़ने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों के बाहर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इससे तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। स्कूल लगने और छुट्टी होने के समय बच्चों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन हादसे की वजह बन सकते हैं। प्रशासन का मकसद स्कूलों के आसपास दुर्घटनाओं का खतरा कम करना और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है।
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एंट्री-एग्जिट पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
रोड सेफ्टी कमेटी ने स्कूल प्रबंधन को प्रवेश और निकास द्वारों पर गति सीमा दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहन चालकों को स्कूल के नजदीक पहुंचते ही रफ्तार कम करने का संकेत मिलेगा। सरकारी स्कूलों के साथ कॉन्वेंट और निजी स्कूल भी इस व्यवस्था के दायरे में होंगे। ट्रैफिक पुलिस वाहनों की गति पर निगरानी रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी।
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