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मंत्री धर्मसोत का एलान- सरकार देगी गांवों में पांच मरले का प्लॉट, पढ़ें- कौन उठा सकता है लाभ
Tue, 07 Jan 2020 07:19 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 07 Jan 2020 07:19 PM IST
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ब्लॉक समिति के सदस्यों के साथ बैठक में पहुंचे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत
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वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को गांव में पांच मरले का प्लाट पंजाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। वह मंगलवार को ब्लॉक समिति नाभा के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्मसोत ने बैठक में समिति के सदस्यों और सरपंचों को प्लॉट की योग्यता संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से भी अवगत करवाया।
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इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को पांच मरले का प्लॉट दिया जाना है, वह ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए और उसी गांव का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा उसके नाम पर गांव में जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी परिवार के पास सौ-डेढ़ सौ गज में गांव में मकान बना है और परिवार में पिता के अलावा विवाहित पुत्र भी है तो वो राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले पांच मरले के प्लॉट का अधिकारी होगा।
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इसके अलावा बेहद गरीब और नाममात्र जमीन वालों को भी दो मरले जमीन रूड़ी के लिए दी जा सकती है। उन्होंने इस प्रक्रिया में राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता अपनाने के भी निर्देश दिए। धर्मसोत ने कहा कि ब्लाक समिति के सदस्य संबंधित गांव के सरपंच के साथ मिलकर ग्राम सभा की बैठक में ऐसे परिवारों के नामों की पहचान कर प्रस्ताव पारित करेंगे और बीडीओ कार्यालय को अवगत करवाएंगे। इसी बैठक में जल सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने गांवों में मुफ्त पानी के कनेक्शन देने संबंधी भी जानकारी दी।
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