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पंचकूला औद्योगिक भूखंड अवांटन घोटाले में ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा समेत 22 के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Tue, 16 Feb 2021 07:02 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 16 Feb 2021 07:02 PM IST
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ED files prosecution complaint against 22 accused including Former Haryana CM BS Hooda
भूपेंद्र हुड्डा - फोटो : पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला औद्योगिक भूखंड अवांटन घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 22 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने पंचकूला औद्योगिक भूखंड अवांटन घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत यह चार्जशीट दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी हो होगी। 

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दायर चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपये में 14 औद्योगिक भूखंडों को गलत तरीके से आवंटित किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकूला भूमि घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर किया है। 
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आरोप पत्र में चार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शामिल हैं। ईडी ने हरियाणा सतर्कता ब्यूरो द्वारा एक प्राथमिकी के आधार पर 2015 में जांच शुरू की थी। प्राथमिकी को 2016 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को केस जांच के लिए ट्रांसफर किया गया था।
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सीबीआई की ओर से इस मामले की जांच करने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 120-बी, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 

जांच में यह तथ्य आए हैं सामने 
जांच में पता चला है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पदेन अध्यक्ष रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने गलत तरीके से भूखंडों का आवंटन किया था। चार सेवानिवृत्त अधिकारी धर्मपाल सिंह नागल (पूर्व मुख्य प्रशासक, हुडा), सुरजीत सिंह (पूर्व प्रशासक, हुडा), सुभाष चंद्र कंसल (हुडा के पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक) और नरेंद्र सिंह सोलंकी (हुडा के फरीदाबाद के पूर्व जोनल प्रशासक) हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि भूखंडों को आवंटन के लिए निर्धारित मूल्य को सर्कल दर से पांच गुना और बाजार दर से सात से आठ गुना कम रखा गया था। सीबीआई ने जांच में पाया कि आवेदन की अंतिम तिथि के 18 दिन बाद आवंटन के लिए मापदंड बदल दिए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया है। 

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