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Chandigarh News: निलंबन आदेश के खिलाफ डीएसपी रोहताश पहुंचे हाईकोर्ट, आदेश रद्द करने की मांग
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-गृहमंत्री ने की थी सिफारिश, इससे प्रभावित होकर निलंबित न करने का सरकार ने दिया था हलफनामा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
प्रदेश के गृहमंत्री की सिफारिश से प्रभावित होकर कार्रवाई न करने के हलफनामे के बावजूद निलंबित करने के आदेश को डीएसपी रोहताश ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करते हुए रोहताश ने हाईकोर्ट को बताया कि 9 जून को गृह मंत्री अनिल विज ने हिसार की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए याची को निलंबित करने की शिफारिश की थी। याची पर मंत्री के आदेश पर कार्रवाई न करने का आरोप था। इस मामले में उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी और याचिका पर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था कि विज की सिफारिश से प्रभावित होकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब याची से बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे व बिना उसका पक्ष सुने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उसे निलंबित कर दिया है। याची ने कहा कि जिला जनसंपर्क और शिकायत समिति हिसार वैधानिक समिति नहीं है। ऐसे में इसके अध्यक्ष के तौर पर की गई सिफारिश के आधार पर याची के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
प्रदेश के गृहमंत्री की सिफारिश से प्रभावित होकर कार्रवाई न करने के हलफनामे के बावजूद निलंबित करने के आदेश को डीएसपी रोहताश ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करते हुए रोहताश ने हाईकोर्ट को बताया कि 9 जून को गृह मंत्री अनिल विज ने हिसार की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए याची को निलंबित करने की शिफारिश की थी। याची पर मंत्री के आदेश पर कार्रवाई न करने का आरोप था। इस मामले में उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी और याचिका पर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था कि विज की सिफारिश से प्रभावित होकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब याची से बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे व बिना उसका पक्ष सुने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उसे निलंबित कर दिया है। याची ने कहा कि जिला जनसंपर्क और शिकायत समिति हिसार वैधानिक समिति नहीं है। ऐसे में इसके अध्यक्ष के तौर पर की गई सिफारिश के आधार पर याची के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी।