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भीम टांक हत्याकांड के मुख्य आरोपी डोडा को चुनाव लड़ने की इजाजत
ब्यूरो/अमर उजाला, अबोहर(पंजाब)
Updated Wed, 11 Jan 2017 10:43 PM IST
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अबोहर के भीम टांक हत्याकांड का मुख्यारोपी शिव लाल डोडा
- फोटो : फाइल फोटो
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भीम हत्याकांड के मुख्य आरोपी शिव लाल डोडा और उनके भतीजे अमित डोडा को जिला सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की अदालत ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। अब डोडा 13 जनवरी को अबोहर चुनाव अधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा।
अदालत से जारी आदेश के अनुसार डोडा चाचा भतीजा 13 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आएगा। वे शाम 4 बजे तक किसी भी समय चुनाव कार्यालय में पहुंच कर अपना नामांकन दाखिल कर सकता हैं। बता दें कि शिव लाल डोडा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की थी।
पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर डोडा ने अपने मानवाधिकार का प्रयोग करते हुए जिला अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। इस पर 10 जनवरी को सुनवाई हुई और 11 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने फैसले में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी।
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अदालत से जारी आदेश के अनुसार डोडा चाचा भतीजा 13 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आएगा। वे शाम 4 बजे तक किसी भी समय चुनाव कार्यालय में पहुंच कर अपना नामांकन दाखिल कर सकता हैं। बता दें कि शिव लाल डोडा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की थी।
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पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर डोडा ने अपने मानवाधिकार का प्रयोग करते हुए जिला अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। इस पर 10 जनवरी को सुनवाई हुई और 11 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने फैसले में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी।
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