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बेअदबी का मामला: AAP विधायक को 1 तक न्यायिक हिरासत में भेजा
ब्यूरो/अमर उजाला, मालेरकोटला(पंजाब)
Updated Wed, 27 Jul 2016 10:12 PM IST
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आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव
- फोटो : अमर उजाला
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पिछले दो दिन से पुलिस रिमांड पर रहे आम आदमी पार्टी के महरौली दिल्ली के विधायक नरेश यादव को बुधवार सुबह पुलिस ने फिर से यहां की एडिशनल सिविल जज प्रीती सुखेजा की अदालत में पेश किया। पुलिस ने यादव से और पूछताछ के लिए तीन दिन का और रिमांड मांगा।
इसका चंडीगढ़ से आए ‘आप’ नेता और वकील हिम्मत सिंह शेरगिल ने ऐतराज जताया और अदालत में दलील दी कि पुलिस के पास विधायक नरेश यादव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। न ही कोई लिखित दस्तावेज और ऑडियो या विडियो क्लिप है जिससे यह साबित होता हो कि नरेश यादव के संबंध मालेरकोटला में कुरान की बेअदबी मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार के साथ हैं, इसलिए और पुलिस रिमांड का सवाल ही नहीं है।
बचाव पक्ष की इस दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने पुलिस की रिमांड बढ़ोतरी की अर्जी खारिज कर दी और विधायक को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एडवोकेट हिम्मत सिंह शेरगिल और उनके वकील पैनल ने विधायक नरेश यादव को जमानत पर रिहा करने की अर्जी दाखिल की जिस पर कोर्ट ने 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
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इस दौरान मौजूद आप के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि पंजाब सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
नरेश यादव के चेहरे पर दिखी मुस्कान
कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर जेल जाते समय आरोपी बनाकर पेश किए गए विधायक नरेश यादव के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। पुलिस द्वारा मांगे गए और रिमांड की अर्जी खारिज होने से शायद उन्होंने कुछ राहत महसूस की है।
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इसका चंडीगढ़ से आए ‘आप’ नेता और वकील हिम्मत सिंह शेरगिल ने ऐतराज जताया और अदालत में दलील दी कि पुलिस के पास विधायक नरेश यादव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। न ही कोई लिखित दस्तावेज और ऑडियो या विडियो क्लिप है जिससे यह साबित होता हो कि नरेश यादव के संबंध मालेरकोटला में कुरान की बेअदबी मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार के साथ हैं, इसलिए और पुलिस रिमांड का सवाल ही नहीं है।
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बचाव पक्ष की इस दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने पुलिस की रिमांड बढ़ोतरी की अर्जी खारिज कर दी और विधायक को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एडवोकेट हिम्मत सिंह शेरगिल और उनके वकील पैनल ने विधायक नरेश यादव को जमानत पर रिहा करने की अर्जी दाखिल की जिस पर कोर्ट ने 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
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इस दौरान मौजूद आप के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि पंजाब सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
नरेश यादव के चेहरे पर दिखी मुस्कान
कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर जेल जाते समय आरोपी बनाकर पेश किए गए विधायक नरेश यादव के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। पुलिस द्वारा मांगे गए और रिमांड की अर्जी खारिज होने से शायद उन्होंने कुछ राहत महसूस की है।