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30 दिनों में कराना होगा रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन

Sat, 14 Nov 2015 10:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 14 Nov 2015 10:37 AM IST
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deputy commisionar new decree at rent agreement registration

अपनी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लैंडलोर्ड को प्रशासन ने 30 दिन का समय दिया है। इस समय सीमा में एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन न कराने वाले लैंडलोर्ड्स पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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कलेक्टर कम रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्यूमेंट कम डीसी अजीत बालाजी जोशी ने शुक्रवार को इस तरह के आदेश जारी किए। जोशी ने कहा कि कुछ लैंडलोर्ड्स रजिस्ट्रेशन में लगने वाली स्टांप ड्यूटी और फीस से बचने के लिए ऐसा नहीं कराते।
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अगले 30 दिन में ऐसे लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन के इस फैसले से शहर में बने पीजी का भी पता चलेगा। जिससे अवैध पीजी का धंधा बंद होगा।

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