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Punjab News: जेल में हत्यारोपी ने ली सेल्फी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश

Thu, 04 Jan 2024 07:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 04 Jan 2024 07:48 PM IST
सार

जेल से हत्यारोपी की सेल्फी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अब इस मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। इससे पहले सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कह था कि अगर जेल से सेल्फी की बात सत्य है तो इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। 

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Departmental inquiry ordered against jail superintendent in selfie case of murder accused
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेल से हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की सोशल मीडिया पर सेल्फी मामले में पंजाब के एडीजीपी जेल ने हाईकोर्ट में हाजिर होकर बताया कि इंटरनेट से तस्वीरों और वीडियो को हटाने के लिए साइबर क्राइम सेल को एक पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही तत्कालीन जेल अधीक्षक बलकार सिंह भुल्लर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए जेल विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है।

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गुरुवार को हाईकोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार एडीजीपी जेल अदालत में पेश हुए और हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि पटियाला केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक बलकार सिंह भुल्लर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए जेल विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। एडीजीपी ने कहा कि पंजाब की विभिन्न जेलों में अवैध रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पटियाला के एसएसपी को लिखा गया है। 

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एडीजीपी ने बताया कि जांच अधिकारी के अनुसार एक कैदी अनंतपाल सिंह ने अपनी आईडी पर इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में सेंट्रल जेल पटियाला के एक बैरक का वीडियो अपलोड किया था। जांच में पाया गया कि तस्वीरों और वीडियो को क्लिक करने और अपलोड करते समय तैनात संबंधित जेल अधिकारी अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरत रहा था। जेल अधीक्षक होने के नाते यह उनकी ओर से एक पर्यवेक्षी चूक है हालांकि कुछ मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पटियाला की जेल में हत्या के मामले में अंडर ट्रायल कैदी की जेल से सेल्फी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि अगर यह सत्य है तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। यह फोटो शिकायतकर्ता ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सौंपी थी। हाईकोर्ट ने इस पर एडीजीपी जेल को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

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