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एप्पल आई-5 में आई खराबी, ई कंपनी पर पड़ी भारी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 15 Jan 2016 02:09 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने मुंबई की ई-कंपनी भेजो इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया है। नए फोन में खराबी आने के मामले में कंपनी को दोषी ठहराया गया है।
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फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि उपभोक्ता से खराब फोन के बदले लिए गए 20576 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। साथ ही पूरी रकम पर नौ प्रतिशत ब्याज दें। ब्याज उस दिन से देना होगा, जब से उपभोक्ता ने कंपनी को भुगतान किया था। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। इस संबंध में फोरम में फेज-3ए निवासी मनी कुमार ने केस दायर किया था।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने उक्त कंपनी से ऑनलाइन एप्पल आई-5 (16 जीबी ब्लैक कलर) मोबाइल फोन के लिए 29 जून 2015 को आर्डर दिया। कंपनी ही मोबाइल बनाने वाली थी। मोबाइल खरीदने के समय 90 दिन की वारंटी दी गई। साथ ही वादा किया गया कि इसमें कोई परमानेंट खराबी पाई गई तो इसे रिप्लेस किया जाएगा।
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फोन खरीदने के दो दिन बाद ही उसमें खराबी आ गई। इसके बाद उसने कंपनी को कई बार शिकायत की मेल भेजी। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उसने कंपनी के लोकल सर्विस सेंटर पर फोन किया। उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि मोबाइल सेट पहले प्रयोग हो चुका है।
वहीं, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। उन्होंने फिर कंपनी को शिकायत दी। लेकिन कंपनी ने फिर भी उनकी कोई दलील नहीं सुनी। इसके बाद कंपनी ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसे मोबाइल वापस भेज दो। लेकिन, शिकायतकर्ता को कोई बिल नहीं मिला था। ऐसे में वह मोबाइल को वापस नहीं भेज पाए। इसके बाद उन्होंने अदालत में केस दायर किया।