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पंजाब कैबिनेट की बैठक में फोकल प्वाइंट पर बड़ा फैसला, सीएम की मुहर
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Wed, 10 Aug 2016 11:18 PM IST
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Punjab Cabinet Meeting
- फोटो : amar ujala
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पंजाब के तमाम फोकल प्वाइंट में अब होटल और अस्पताल खुल सकेंगे। इस प्रस्ताव पर पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में पंजाब भवन में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब में औद्योगिक जमीन को गैर औद्योगिक कामों में उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए नई पालिसी को मंजूरी दे दी गई।
नई पालिसी के तहत गैरकानूनी निर्माण को रोकने के अलावा वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार औद्योगिक फोकल प्वाइंट और इंडस्ट्रियल इस्टेट का फिर से विकास किया जा सके। नई पालिसी में औद्योगिक प्लाटों पर होटल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, इंस्टीट्यूशनल और कामर्शियल उपयोग की परिकल्पना भी की गई है। इसमें यह शर्त होगी कि प्लाट रेड इंडस्ट्री से 100 मीटर की दूरी पर हो और प्रस्तावित होटल व अस्पताल के लिए जमीन की कीमत नई पालिसी के कलेक्टर रेट के आधार पर होगी। पालिसी में अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग होने वाली औद्योगिक जमीन की कीमत तय की गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा का 13वां सत्र 5 से 9 सितंबर तक आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सस्ते घरों डीड बनाने के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट दे दी है। इसी तरह नए फ्लैट की स्टांप ड्यूटी में 20 फीसदी की छूट दी गई है। वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस छूट की घोषणा की थी। इसके अलावा कलेक्टर फीस में 15 फीसदी की छूट अप्रैल में ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दे दी थी। पंजाब के छोटे उद्योगों को 4.99 प्रति यूनिट बिजली देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। वर्ष 2016-17 के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन को सब्सिडी के रूप में 29.97 करोड़ अदा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
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हल्दी और अन्य मसालों के टैक्स में राहत
कैबिनेट ने हल्दी को वैट मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जीरा, धनिया, अजवाइन और काली मिर्च पर लगने वाले 6.87 फीसदी वैट को घटाकर 4.4 फीसदी करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से सरकार को प्रत्येक साल 35 से 45 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि पिछली कैबिनेट में भाजपा मंत्री अनिल जोशी ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गंभीरता से न लिए जाने पर बैठक छोड़ने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे अगली बैठक के एजेंडे में शामिल कर आवश्यक मंजूरी देने का आश्वासन दिया था।
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नई पालिसी के तहत गैरकानूनी निर्माण को रोकने के अलावा वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार औद्योगिक फोकल प्वाइंट और इंडस्ट्रियल इस्टेट का फिर से विकास किया जा सके। नई पालिसी में औद्योगिक प्लाटों पर होटल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, इंस्टीट्यूशनल और कामर्शियल उपयोग की परिकल्पना भी की गई है। इसमें यह शर्त होगी कि प्लाट रेड इंडस्ट्री से 100 मीटर की दूरी पर हो और प्रस्तावित होटल व अस्पताल के लिए जमीन की कीमत नई पालिसी के कलेक्टर रेट के आधार पर होगी। पालिसी में अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग होने वाली औद्योगिक जमीन की कीमत तय की गई है।
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इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा का 13वां सत्र 5 से 9 सितंबर तक आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सस्ते घरों डीड बनाने के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट दे दी है। इसी तरह नए फ्लैट की स्टांप ड्यूटी में 20 फीसदी की छूट दी गई है। वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस छूट की घोषणा की थी। इसके अलावा कलेक्टर फीस में 15 फीसदी की छूट अप्रैल में ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दे दी थी। पंजाब के छोटे उद्योगों को 4.99 प्रति यूनिट बिजली देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। वर्ष 2016-17 के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन को सब्सिडी के रूप में 29.97 करोड़ अदा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
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हल्दी और अन्य मसालों के टैक्स में राहत
कैबिनेट ने हल्दी को वैट मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जीरा, धनिया, अजवाइन और काली मिर्च पर लगने वाले 6.87 फीसदी वैट को घटाकर 4.4 फीसदी करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से सरकार को प्रत्येक साल 35 से 45 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि पिछली कैबिनेट में भाजपा मंत्री अनिल जोशी ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गंभीरता से न लिए जाने पर बैठक छोड़ने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे अगली बैठक के एजेंडे में शामिल कर आवश्यक मंजूरी देने का आश्वासन दिया था।