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हरियाणाः कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला

Sun, 07 Jun 2020 03:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 07 Jun 2020 03:05 AM IST
सार

  • धार्मिक स्थलों में प्रसाद और जल वितरण नहीं हो पाएगा
  • अनलॉक-1 की गाइडलाइन के साथ हरियाणा आगे बढ़ेगा
  • जागरण, नमाज और रविवार को चर्च में इकट्ठा होने वाली भीड़ पर रोक रहेगी
  • फरीदाबाद और गुरुग्राम  को छोड़कर सभी जिलों में खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स

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Decision to open some activities outside the Containment Zone in a phased manner
मनोहर लाल खट्टर (फाइल)

विस्तार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 8 जून से शॉपिंग मॉल्स व धार्मिक स्थलों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। 
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किसी भी आरती, मंडली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी।
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यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल और रेस्तरां खोलते समय इन स्थानों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाएगा।

लगभग 2000 वर्ग फुट के आकार वाले बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी।

होटलों व रेस्तरां में किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।


शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सभी के लिए समय सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच रहेगा। ताकि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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