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Chandigarh News: सड़क हादसे में मौत, परिवार को 19.20 लाख का मुआवजा

Tue, 13 Jan 2026 02:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 02:58 AM IST
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Death in a road accident, compensation of Rs 19.20 lakh to the family
चंडीगढ़। सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 19.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में 53 वर्षीय राम कुमार की मौत हुई थी। यह दुर्घटना 15 जून 2019 को करनाल जिले के असंध रोड पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
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राम कुमार स्कूल बस चालक थे और उनकी मासिक आय करीब 20 हजार रुपये थी। परिवार पूरी तरह उनकी आय पर निर्भर था। हादसे के समय वह मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। कार के गलत दिशा में आने के कारण टक्कर हुई और दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
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परिवार ने कार चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दावा दायर किया था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की।
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