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हरियाणा में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब सात दिन में मिल सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ‘कॉमन सर्विस सैंटर’ (सीएससी) को ऑनलाइन कर दिया गया है।
इसके साथ ही सभी सीएससी पर 485 लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में पहली बार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सीएससी को ऑनलाइन किया गया है।
उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से सभी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का डाटा कंप्यूटर में रिकार्ड किया जाएंगा। यह सुविधा संबंधित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से शुरू होगी।
इसके लिए आईटी विभाग ने एक नया सॉफ्टवेयर बीडीआईएमएस तैयार किया है, जो सभी पंजीकरण अधिकारियों को एक यूनिक पासवर्ड से खोला जा सकेगा।
देरी की तो देरी से मिलेगा प्रमाण पत्र
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद 30 दिन की समय सीमा में पंजीकृत करवाने पर जन्म प्रमाण मात्र सात दिन में जारी होगा।
31 दिन से एक वर्ष की अवधि के दौरान पंजीकृत करवाने वाले अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र 15 दिन में दिया जाएगा, जबकि एक वर्ष के बाद पंजीकरण करवाने पर जन्म प्रमाण पत्र 60 दिन में उपलब्ध करवाया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौत के 30 दिन की समय सीमा में पंजीकृत करवाने पर मृत्यु प्रमाण सात दिन में जारी होगा।
31 दिन से एक वर्ष की अवधि के दौरान पंजीकृत करवाने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिन में और एक वर्ष के बाद पंजीकरण करवाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र 60 दिन में मिल सकेगा। प्रदेश के सभी पंजीकरण अधिकारी इस अवधि में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य होंगे।