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ऐसा प्रतीत होता है कि डीसी के मन में न्यायालय के लिए सम्मान नहीं, बताएं क्यों न हो अवमानना की कार्रवाई : हाईकोर्ट

Fri, 26 Jan 2024 03:15 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 03:15 AM IST
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DC has no respect for the court: High Court
-हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने हिसार के डीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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-बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट ने 3 जनवरी को दिया था आदेश, 20 दिसंबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया पालन

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

बंधवा मजदूरों को छुड़वाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने हिसार के डीसी को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीसी के मन मे न्यायालय व उसके आदेश के लिए कोई सम्मान नहीं है। ऐसे में वह बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हिसार निवासी रवि ने एडवोकेट सर्वेश गुप्ता के माध्यम से बताया था कि उसके कुछ रिश्तेदारों को ईंट भट्टा मालिक जून में दिहाड़ी पर अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद न तो उन्हें पैसे दिए गए और न ही वहां से बाहर जाने दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 जनवरी को हिसार के डीसी को आदेश दिया था कि इस याचिका को बंधुआ मजदूरी निरोधक अधिनियम के तहत शिकायत मानते हुए बंधक बनाए मजदूरों को छुड़वाया जाए। याची ने बताया कि इस आदेश के बारे में डीसी को 4 जनवरी को जानकारी दे दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को डीसी को इस पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया था। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को उन्हें इस संदर्भ में रिपोर्ट मिल चुकी थी और इसे उन्होंने एडवोकेट जनरल को भेज दिया था।

हाईकोर्ट ने डीसी उत्तम सिंह के हलफनामे को देखने के बाद कहा कि यह हलफनामा अभिमान के साथ और बेहद अनौपचारिक रूप से लिखा गया है। 3 जनवरी के आदेश का पालन दिखाने के लिए 20 दिसंबर की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि डीसी के मन में न्यायालय के लिए सम्मान मौजूद नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट ने डीसी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बंधुआ मजदूरों को छुड़वाने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है।
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