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Haryana Urban Body Election: 19 जून को होंगे निकाय चुनाव, 22 जून को मतगणना, राज्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया शेड्यूल

Mon, 23 May 2022 12:41 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 23 May 2022 12:41 PM IST
सार

आठ नगरपालिका और 18 नगर परिषद के लिए 19 जून को मतदान होगा। शहरी निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग गई है। 19 जून को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

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Date of Haryana urban bodies elections announced
चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता करते राज्य चुनाव आयुक्त। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के शहरी निकायों में चुनावी बिगुल बज गया है। 46 निकायों में 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को नतीजे आएंगे। 28 नगरपालिकाओं और 18 नगर परिषदों के क्षेत्र में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। नगरपालिका व नगर परिषद अध्यक्ष के लिए सीधा चुनाव होगा। फरीदाबाद नगर निगम, बाढ़डा, सीवन और बादली नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में होंगे, क्योंकि इनकी मतदाता सूची में संशोधन का कार्य अभी जारी है। 

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थानेसर और सिरसा में भी अभी चुनाव नहीं होंगे। अंबाला शहर नगर परिषद की मतदाता सूची को लेकर शिकायतें हैं, उनके निपटान के बाद ही यहां चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा निवास में सोमवार दोपहर बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। आयोग ने उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है। 
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शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रहेगी। अध्यक्ष पद और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सदस्य का चुनाव लड़ने वाली एससी महिला पांचवीं पास होनी चाहिए।

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यह रहेगा शेड्यूल

  • 30 मई से 4 जून तक नामांकन: 2 जून (अवकाश होने के कारण) को छोड़कर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 
  • 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7 जून को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
  • 19 जून को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले समय शाम 5 बजे तक होता था लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए एक घंटा बढ़ाया गया है। 
  • कहीं जरूरी हुआ तो 21 जून को पुन: मतदान करवाया जाएगा।

 

  • उम्मीदवार                 खर्च सीमा        पहले थी
  • नगरपालिका अध्यक्ष     10.50 लाख    10 लाख 
  • नगर परिषद अध्यक्ष     16 लाख         15 लाख
  • नगर पालिका सदस्य    2.50 लाख       2.25 लाख 
  • नगर परिषद सदस्य     3.50 लाख       3.30 लाख 


नोटा का विकल्प होगा मौजूद
इन चुनावों में भी ‘नोटा’ के विकल्प रहेगा। चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले ‘नोटा’ एक ‘काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार’ के रूप में समझा जाएगा। यदि किसी निकाय में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ‘नोटा’ से कम वोट प्राप्त करते हैं तो चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। 

‘नोटा’ निर्वाचित होगा और फिर से चुनाव कराया जाएगा। इसमें पूर्व चुनाव में मैदान में उतरे उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। नोटा या उम्मीदवार बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा। नोटा दोबारा उच्चतम वोट पाता है तो उसके बाद चुनाव नहीं करवाया जाएगा। नोटा के बाद उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित होगा।

इन निकायों में होंगे चुनाव
अंबाला जिले की नारायगढ़ नगरपालिका, भिवानी जिले की भिवानी नगर परिषद, चरखी दादरी नगर परिषद, फतेहाबाद में रतिया, भूना नगरपालिका, फतेहाबाद और टोहाना नगर परिषद, गुरुग्राम में सोहना नगर परिषद, हिसार में हांसी नगर परिषद, बरवाला नगरपालिका, जींद में सफीदों, उचाना नगरपालिका, जींद और नरवाना नगर परिषद, झज्जर में बहादुरगढ़ और झज्जर नगर परिषद, कुरुक्षेत्र में ईस्माइलाबाद, शाहाबाद, पिहोवा और लाडवा नगरपालिका, करनाल जिले में घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग और असंध नगरपालिका, कैथल जिले में चीका, राजौंद नगरपालिका, कैथल नगर परिषद, महेंद्रगढ़ में नारनौल नगर परिषद, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी नगरपालिका, नूंह जिले में फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना नगरपालिका, नूंह नगर परिषद, पंचकूला जिले में कालका नगर परिषद, पानीपत जिले में समालखा नगरपालिका, पलवल जिले में होडल और पलवल नगर परिषद, रोहतक जिले में महम नगरपालिका, रेवाड़ी में बावल नगरपालिका, सोनीपत जिले में गन्नौर, कुंडली नगरपालिका, गोहाना नगर परिषद, सिरसा जिले में ऐलनाबाद, रानियां नगरपालिका, मंडी डबवाली नगर परिषद, यमुनानगर जिले में सढौरा नगरपालिका।

18.30 लाख मतदाता तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य
शहरी निकाय चुनावों में 18.30 लाख मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सभी नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के पुरुष, महिला उम्मीदवारों की मतदाता संख्या जारी कर दी है। नगर परिषद में सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पद उम्मीदवार को तीन हजार, सदस्य को 2000, एससी व महिला होने पर 1500, 1000 और नगरपालिका में सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पद उम्मीदवार को 2000, सदस्य को एक हजार, एससी व महिला को 1000 व 500 रुपये नामांकन फीस भरनी होगी। सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्योरा शपथ पत्र पर निर्वाचन अधिकारी के पास देना होगा। उसमें दर्ज मामलों की वर्तमान स्थिति, सजा इत्यादि के बारे में बताना होगा। साथ ही दो समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देना होगा।  

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