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रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव कोर्ट में तलब

Mon, 11 Nov 2013 11:26 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 11 Nov 2013 11:26 PM IST
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Retired Justice Nirmal Yadav summoned to court

जज नोट कांड मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव समेत पांचों आरोपियों को 26 नवंबर को तलब किया है।

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अदालत अगली सुनवाई में निर्मल यादव, वकील संजीव बंसल, होटलियर रविंदर भसीन, निर्मल सिंह और प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता पर भ्रष्टाचार और आपराधिक धाराओं के तहत आरोप तय कर सकती है।
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सीबीआई वकील अनुपम गुप्ता ने सोमवार को अदालत में दलील दी कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मामले से संबंधित भेजा गया रिकॉर्ड 28 अक्तूबर को वापिस आ गया।

निर्मल यादव द्वारा आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की स्टे भी नहीं लगाई है।

अब पांचों आरोपियों पर आरोप तय हो सकते हैं। वहीं रिटायर्ड जस्टिस के वकील एसके गर्ग नरवाना ने दलील दी कि आरोप तय करने की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है।

याचिका पर हाईकोर्ट कोई भी फैसला कर सकती है इसलिए मामले में आरोप तय नही किए जाएं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांचों को 26 नवंबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए।
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मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को वकील संजीव बंसल, होटलियर रविंदर भसीन, निर्मल सिंह और प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता कोर्ट में मौजूद थे।

यह है मामला
दायर मामला 13 अगस्त 2008 का है। आरोप है कि पंजाब-हरियाण हाईकोर्ट के वकील संजीव बंसल ने अपने मुंशी प्रकाश राम को 15 लाख रुपये देकर जस्टिस निर्मल यादव के घर पहुंचाने के लिए कहा था।

मुंशी गलती से रुपये जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा गया। जस्टिस निर्मलजीत कौर के नौकर ने मामले की शिकायत पुलिस को दी।

सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकाश राम, संजीव बंसल और राजीव गुप्त को दबोचा था। मामले में जस्टिस निर्मल यादव का नाम सामने आने पर जांच सीबीआई के पास गई थी।


सीबीआई ने निर्मल यादव पर केस चलाने की कानून मंत्री से अनुमति मांगी लेकिन उन्हें नहीं मिली। चार मार्च 2011 को सीबीआई ने राष्ट्रपति से निर्मल यादव पर केस चलाने की मंजूरी लेकर 25 पेजों की चार्जशीट सीबीआई अदालत में दायर की थी।

चार्जशीट में जस्टिस निर्मल यादव, संजीव बंसल, राजीव गुप्ता, निर्मल सिंह और रविंदर भसीन को आरोपी बनाया गया।

इन धाराओं के तहत होंगे आरोप तय
पूर्व जस्टिस निर्मल यादव
-भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 11
वकील संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता-धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12, आईपीसी की धारा 192, 193,196, 199 और 200 के तहत
होटलियर रविंदर भसीन-धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12
निर्मल सिंह-120 बी (साजिश रचने) और आईपीसी की धारा 192, 193, 196, 199 और 200 के तहत

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