मंदबुद्धि किशोरी से रेप, गर्भवती हुई तो गर्भपात
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14 वर्षीय किशोरी से युवक रेप कर बना दिया गर्भवती फिर घर वालों के साथ मिल करवा दिया गर्भपात। फरवरी 2013 को दर्ज मामले में जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने मुख्य दोषी, उसकी मां व बहन और गर्भपात करने वाली डॉक्टर को सजा सुनाई। दुराचार के दोषी विजय कुमार उर्फ विक्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया।
वहीं, पीड़िता की बगैर सहमति के गर्भपात करवाने, सुबूत मिटाने और धमकाने वाली दोषी की मां शांति और बहन सुनीता को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
14 वर्षीय बेटी से दुराचार किया था
कोर्ट ने गर्भपात करने वाली मोहाली की डॉक्टर डॉ. रश्मि जैन को तीन साल की सजा सुनाई गई। जिला अदालत ने डॉक्टर पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उधर, बचाव पक्ष वकील ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।
23 फरवरी 2013 को दर्ज केस के मुताबिक, सेक्टर-56 निवासी पीड़िता की मां ने सेक्टर-39 थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी से विजय कुमार उर्फ विक्की ने दुराचार किया था। उसने यह बात परिजनों को बताने की कोशिश की तो विक्की और उसके परिवार ने जान से मारने की धमकी दी।
उसकी बेटी गर्भवती हो गई तो घटना के पांच माह बाद विक्की ने मां शांति और बहन सुनीता के साथ मिलकर मोहाली की महिला डॉक्टर रश्मि के पास गर्भपात करवाया। आरोपी डॉक्टर रश्मि जैन और अन्य दोनों महिलाएं जमानत पर बाहर थीं।