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Hindi News ›   Chandigarh ›   rape victim statement in court, want to live with rapist

भरी अदालत में रेप पीड़िता ने इच्छा जताई तो सन्न रह गए सब

Mon, 21 Sep 2015 08:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Mon, 21 Sep 2015 08:13 AM IST
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rape victim statement in court, want to live with rapist

नाबालिग रेप पीड़िता ने भरी अदालत में अपनी इच्छा जाहिर की। सुनकर जज समेत सभी के होश उड़ गए। मामला हरियाणा के फतेहाबाद का है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी नागपाल की अदालत में शनिवार को रेप पीड़िता किशोरी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वह उसके साथ रेप करने के आरोपी से प्रेम करती है, उसी के साथ शादी करना चाहती है। किशोरी ने स्वयं को मां-बाप से खतरा बताकर सुरक्षा की भी मांग की।

अदालत ने किशोरी को नारी निकेतन करनाल भेज दिया है। पंजाब के संगरूर जिला निवासी बूटा सिंह 1 जून 2015 को 15 वर्षीय किशोरी को भगाकर ले गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर टोहाना पुलिस ने बूटा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 6 जून को दोनों को को बरामद कर किशोरी का मेडिकल करवाया।
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रिपोर्ट में उसके साथ दुराचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने दुराचार की धारा जोड़कर आरोपी को जेल भेज दिया था। फिलहाल नाबालिग अपने मां-बाप के साथ रह रही थी। अदालत के आदेश पर शुक्रवार को पीड़िता को समन जारी कर बयान लिए गए। शनिवार को अदालत में पीड़िता ने कहा कि वह बूटा सिंह से प्यार करती है।
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उसी से शादी करना चाहती है। उसने अदालत को बताया कि उसे अपने मां-बाप से जान का खतरा है। अदालत ने नाबालिग को नारी निकेतन करनाल भेज दिया है।

प्रेमी और उसके साथ‌ियों को गैंगरेप का आरोप लगा फंसाया

rape victim statement in court, want to live with rapist

वहीं रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने अपने प्रेमी सहित तीन लड़कों को गैंगरेप के झूठे आरोप में फंसाने वाली लड़की को 7 घंटे कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई गई। लड़की को 500 रुपये जुर्माना भी भरना होगा।

लड़की के गुनाह कबूलने पर कोर्ट ने नरमी बरतते हुए यह सजा सुनाई। तीनों युवक बवानीखेड़ा के गांव दौलतपुर निवासी मनदीप, हिसार के गांव मूठ रागड़ान के अजमेर सिंह और मध्यप्रदेश के दमोह जिला निवासी प्रह्लाद को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीनों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 अगस्त 2013 को शौरा कोठी निवासी एक युवती अपने प्रेमी मनदीप के साथ घर से चली गई थी। युवती की मां ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी कि मेरी बेटी को मनदीप भगाकर ले गया है। दो महीने बाद पुलिस को दोनों हिसार में मिले।

यहां थाने में हुई पंचायत में युवती ने अपने मायके वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया और लड़के के साथ चली गई। फिर मायके पक्ष के लोगों ने लड़की को बेदखल कर दिया। इसके बाद लड़की दो महीने तक मनदीप के साथ हिसार में किराये के मकान में रही। यहां कुछ दिन बाद ही उसका मन नहीं लगा और अपने मायके आ गई।

रोहतक आकर मायके वालों से मिल युवती ने सिटी थाने में मनदीप, उसके दोस्त अजमेर और प्रह्लाद पर उसे मध्यप्रदेश और हिसार ले जाकर गैंगरेप करने का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

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