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पर्ल्स ग्रुप की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू

Sun, 23 Aug 2015 12:11 AM IST
दविंदर पाल सिंह/अमरउजाला, मोगा(पंजाब)
दविंदर पाल सिंह/अमरउजाला, मोगा(पंजाब) Updated Sun, 23 Aug 2015 12:11 AM IST
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pearls group initiated action to seize assets by CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 5 करोड़ से अधिक लोगों के निवेश का तकरीबन 45 हजार करोड़ रुपये हड़पने वाली पर्ल्स ग्रीन फारेस्ट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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सीबीआई ने पंजाब के वित्त कमिश्नर (राजस्व) को मोगा समेत 19 जिलों में कंपनी की तरफ से लोगों के निवेश के साथ खरीद की हजारों करोड़ रुपये की जमीन, जायदाद की 1004 रजिस्ट्रियों (सेल डीड) का विवरण भेजा है।
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सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रबोध कुमार ने पंजाब वित्त कमिश्नर (राजस्व) को लिखे पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई ने पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड (पीजीएफ) और पर्ल्स एग्रोटेक निगम लिमिटेड (पीएसीएल) के खिलाफ धारा 120 बी, 420 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया है। पत्र में पंजाब के 19 जिलों में 1004 रजिस्ट्रियों (सेल डीड) के जरिए खरीदी गई जमीन की तस्दीक कर सीबीआई को भेजने के लिए कहा गया है।
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नवांशहर, होशियारपुर में सबसे अधिक संपत्ति

जिले के एक राजस्व अधिकारी ने बताया कि सीबीआई का लिखा अर्ध सरकारी पत्र पंजाब वित्त कमिश्नर (राजस्व) ने फरीदकोट, जालंधर और तरनतारन को छोड़ कर राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को भेजा है। यह पत्र सब तहसीलदारों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इस पत्र के साथ संलग्न सीबीआई की सूची अनुसार कंपनी ने सब से अधिक संपत्ति नवांशहर और होशियारपुर में खरीदी है। सूची में इन जिलों में क्रमवार 300 ओर 299 रजिस्टरियां (सेल डीड) का जिक्र है।

कई जिलों में करोड़ों की जमीन
मोगा-लुधियाना शाह मार्ग पर बने दफ्तर की जमीन कंपनी ने 21 जुलाई 2006 को स्काइलार्र्क बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से 33.50 लाख रुपये में खरीदी है। यहां 8 और अलग-अलग सेल डीड के जरिए तकरीबन 35 करोड़ रुपये की और जमीन जायदाद की खरीद बताई है।

इस के अलावा पत्र में अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, एसएएस नगर, मुक्तसर, पटियाला, पठानकोट, संगरूर और रोपड़ में भी हजारों करोड़ रुपये की जमीन खरीदने का जिक्र है।


सीबीआई ने कहा कि लोगों के निवेश के रुपये से खरीदी गई यह जमीन कंपनी की तरफ से भविष्य में किसी और व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने से पहले अदालत या सीबीआई से एनओसी लिया जाए।

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