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Hindi News ›   Chandigarh ›   Highcourt Notice to Bibi Jagir Kaur in Land Scam Case

पंचायती जमीन घोटाले में बीबी जागीर कौर को नोटिस

Sat, 31 May 2014 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 31 May 2014 09:17 AM IST
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Highcourt Notice to Bibi Jagir Kaur in Land Scam Case

एक सौ करोड़ की सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी की एकल बेंच ने भुलत्थ की विधायक बीबी जागीर कौर, उपायुक्त कपूरथला और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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भुलत्थ निवासी जार्ज शुभ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बीबी जागीर कौर की पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की नजदीकी हैं। 2007 में वह भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थीं, इसके बावजूद उन्हें कपूरथला जिला योजना बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया।
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राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए वर्ष 1996 से 2014 के दौरान उन्होंने भुलत्थ एनएसी की 149 कनाल पांच मरला करीब 18-20 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। इस जमीन पर संत प्रेम सिंह खालसा हाई स्कूल के भवन का निर्माण कराया। इस निर्माण पर एनएसी ने नोटिस भी जारी किया। लेकिन इसी भवन इंटर नेशनल स्कूल का संचालन भी किया जाने लगा। जबकि स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि संत प्रेम सिंह खालसा स्कूल को सरकार की 95 प्रतिशत सहायता प्राप्त है और सहायता प्राप्त स्कूल में दूसरे स्कूल का संचालन गैर कानूनी है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल परिसर में दूसरे स्कूल के संचालन के खिलाफ डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन को पत्र दिया गया था और कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था।

प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि स्कूल को नोटिस दिया गया है कि यदि तीन महीने में गैर कानूनी गतिविधियां नहीं हटतीं तो स्कूल की सहायता बंद कर दी जाएगी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि इसके बाद लोकपाल के पास मामला उठाया गया, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई।


याचिका में मांग की गई है कि जमीन एनएसी को वापस दिलाई जाए। इस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जमीन के इस्तेमाल के लिए बीबी जागीर कौर और संत प्रेम सिंह एजुकेशनल सोसायटी से वसूली की जाए।

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