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3 साल पहले 100 किलो भुक्की के साथ हुआ था गिरफ्तार, मिली ये सज़ा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Wed, 17 Aug 2016 10:15 PM IST
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- फोटो : demo
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3 साल पहले 100 किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किए गए खरड़ निवासी गुरप्रीत सिंह को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
10 दिसंबर 2013 को सेक्टर-11 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर ड्रग्स लेकर चंडीगढ़ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खुड्डा लाहौरा पुल के पास नाका लगाया था। इसी दौरान एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें से 4 बोरियों में 100 किलो भुक्की बरामद हुई।
आरोपी खरड़ के पोपणा गांव निवासी गुरप्रीत सिंह से पुलिस ने लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह कोई कागजात नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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10 दिसंबर 2013 को सेक्टर-11 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर ड्रग्स लेकर चंडीगढ़ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खुड्डा लाहौरा पुल के पास नाका लगाया था। इसी दौरान एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें से 4 बोरियों में 100 किलो भुक्की बरामद हुई।
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आरोपी खरड़ के पोपणा गांव निवासी गुरप्रीत सिंह से पुलिस ने लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह कोई कागजात नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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