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सड़क पार कराने के बहाने विदेशी नस्ल का कुत्ता चुराया, हत्या की
ब्यूरो/अमर उजाला, रेवाड़ी
Updated Sun, 27 Mar 2016 06:34 PM IST
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कुत्ते की तलाश में छापेमारी करती पुलिस
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लोगों ने सड़क पार कराने के बहाने से विदेशी नस्ल के रॉट विलर कुत्ते को चुराया और उसकी हत्या कर दी। रोहड़ाई थाना पुलिस ने कुत्ता मालिक की शिकायत पर गांव के ही युवकों समेत पांच के खिलाफ चोरी, पशु वध समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव धन्नौरा निवासी आजाद सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि होली की शाम वह परिवार समेत घर से बाहर थे। आरोप है कि शाम को गांव के ही रहने वाले देवी लाल, संदीप व करावरा मानकपुर निवासी जयप्रकाश, राजू, कालू और इन्द्रसिंह ने करीब 15 हजार की कीमत का उसका रॉट विलर नस्ल का कुत्ता चोरी कर लिया।
आरोप है कि महंगी नस्ल होने के कारण क्रॉस कराने के लिए कुत्ता चोरी किया गया। उक्त आरोपियों ने कुत्ते को मारकर गांव में ही फेंक दिया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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गांव धन्नौरा निवासी आजाद सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि होली की शाम वह परिवार समेत घर से बाहर थे। आरोप है कि शाम को गांव के ही रहने वाले देवी लाल, संदीप व करावरा मानकपुर निवासी जयप्रकाश, राजू, कालू और इन्द्रसिंह ने करीब 15 हजार की कीमत का उसका रॉट विलर नस्ल का कुत्ता चोरी कर लिया।
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आरोप है कि महंगी नस्ल होने के कारण क्रॉस कराने के लिए कुत्ता चोरी किया गया। उक्त आरोपियों ने कुत्ते को मारकर गांव में ही फेंक दिया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पोस्टमार्टम, कराया गया, जहर देने की आशंका
जहर, सुसाइड, हत्या
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कुत्ते के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम भी करा दिया है। माना जा रहा है कि कुत्ते को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
पांच साल की सजा तक का है प्रावधान
पुलिस ने मामले में चोरी के अलावा आईपीसी की धारा 429 में भी मुकदमा दर्ज किया है। इस धारा के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने पर पांच साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों दिये जाने का प्रावधान है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा: आईओ
मामले की जांच कर रहे बिजेन्द्र ने बताया कि कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।
पांच साल की सजा तक का है प्रावधान
पुलिस ने मामले में चोरी के अलावा आईपीसी की धारा 429 में भी मुकदमा दर्ज किया है। इस धारा के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने पर पांच साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों दिये जाने का प्रावधान है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा: आईओ
मामले की जांच कर रहे बिजेन्द्र ने बताया कि कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।