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पीड़िता कोर्ट में पलटी, इसने नहीं किया रेप

Sun, 18 May 2014 11:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 18 May 2014 11:07 AM IST
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acquittal of misconduct plotting

दुराचार की साजिश रचने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने शनिवार को कालोनी नं चार निवासी दीनानाथ को सबूतो के अभाव के चलते बरी कर दिया।

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मामले में पीडि़ता ने दीनानाथ को पहचानने से इंकार कर दिया था, जबकि दुराचार करने वाला आरोपी नाबालिग का केस जुवनाइल कोर्ट में विचारधीन है।

कालोनी नं चार निवासी पीडि़ता ने 25 दिसम्बर 2013 को शिकायत दी थी कि वह नाबालिग पड़ोसी के घर बोरी मांगने गई थी। जब वह पड़ोसी के कमरे के अंदर गई थी तो दीनानाथ ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। इस दौरान आरोपी नाबालिग ने उसके साथ दुराचार किया था। पीडि़ता की शिकायत मिलने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दीनानाथ और नाबालिग के खिलाफ दुराचार करना और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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