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दिव्य ज्योति संस्थान को हाईकोर्ट का दोबारा नोटिस

Sat, 17 May 2014 12:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 17 May 2014 12:18 AM IST
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court notice to divya jyoti jagriti sansthan

दिव्य ज्योति संस्थान नूरमहल के प्रमुख आशुतोष महाराज का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके बेटे दलीप कुमार झा के हवाले किए जाने संबंधी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संस्थान को दोबारा नोटिस भेजा है।

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दलीप कुमार झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पहले भेजा गया नोटिस संस्थान को नहीं मिला था। नोटिस न मिलने के कारण हाईकोर्ट के जस्टिस एमएमएस बेदी ने संस्थान को दोबारा नोटिस जारी किया है।
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उधर, इस मामले में राज्य सरकार ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। दलीप ने याचिका में कहा है कि उसे पंजाब में आने से डर लगता है।
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लिहाजा सरकार को निर्देश दिया जाए कि उसके पिता का शव उसके हवाले किया जाए ताकि वह लखनौर (बिहार) के लोगों और अपनी इच्छानुसार वहां जाकर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार कर सके।


दलीप ने बिहार सरकार और एक विधायक द्वारा पंजाब सरकार को शव बिहार भिजवाने के लिए भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया।

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