पंजाब में 17 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शराब बिक्री पर रोक जारी
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि गुरुवार से सुबह 7 से 11 बजे तक रजिस्टर्ड दुकानों को बारी-बारी (रोटेशन) से खोलने की छूट मिलेगी। यह राहत कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में नहीं मिलेगी।
प्रदेश के लोगों के नाम जारी संदेश में सीएम ने कहा कि सूबे को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशों को अभी जारी रखा जाए। राज्य में कर्फ्यू अब 17 मई तक जारी रहेगा। स्थिति की दो हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी और अगर महामारी कंट्रोल में रही तो और छूट का एलान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्वारा छूट के एलान के तहत दुकानों को संबंधित क्षेत्रों में रोटेशन से खोलने की इजाजत दी जाएगी। ये दुकानें रोज सवेरे 7 से 11 बजे तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोली जा सकेंगी। इस दौरान सभी का मास्क पहनना, 2 मीटर की दूरी बनाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए गए हैं कि वे मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत दुकानों को खोलने के लिए रोटेशनल समय सारिणी बनाएं। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के लागू होने के चार दिन बाद जारी किए गए हैं। कैप्टन ने कहा कि लोग इस राहत के समय दोस्तों या अन्य लोगों से न मिलें।
मॉल और सैलून को छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सीमित ढील में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल को छोड़कर कुछ रजिस्टर्ड दुकानों को वर्करों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ सुबह सात बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। नई हिदायतों के मुताबिक, इस समय के दौरान शहरी इलाकों में आस-पास की दुकानें और रिहायशी कांप्लेक्सों में दुकानों को खोलने की भी आज्ञा दी गई है। इन हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि सैलून, नाई की दुकानें आदि सेवाएं बंद रहेंगी। इसी तरह लॉकडाउन के समय के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी वस्तुएं मुहैया करवाने की इजाजत होगी।
वर्करों का प्रबंध करने में सक्षम उद्योगों को खोलने की इजाजत
मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगपतियों को अपनी यूनिट सशर्त चलाने की अपील की है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग जो कामगारों के रहने का बंदोबस्त कर सकते हों या फिर कामगार संबंधित उद्योग के साथ लगते इलाकों से आते हैं, वे अपनी यूनिट चला सकते हैं।
ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के विकास कार्यों की अनुमति
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजाब के गृह विभाग ने जिला अधिकारियों को राज्य भर में औद्योगिक गतिविधियों की आज्ञा देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी पाबंदी के हर किस्म की नए निर्माण की आज्ञा दी है जबकि शहरी क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर केवल वहीं प्रोजेक्ट जारी रखे जा सकते हैं, जो पहले से निर्माणाधीन हैं। इस तरह, पहले से जारी कामों को जारी रखने या दोबारा शुरू करने पर कोई पाबंदी नहीं है।
शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी
प्रवक्ता ने आगे बताया कि दुकानें खोलते समय सामाजिक दूरी, सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग आदि जैसे कोविड -19 की रोकथाम के प्रयासों को अमल में लाते हुए आम लोगों को वस्तुओं की खरीद के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। ढील की अवधि के बाद न सिर्फ कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा बल्कि किसी को भी समर्थ अथॉरिटी की आज्ञा से बिना दुकानें खोलने या घूमने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल को जारी किये गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के चौथे आदेश के अनुसार, राज्य के गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बीच वाले ‘खरीददारी कांप्लेक्टसों शब्द की जगह ‘मार्केट कांप्लेक्सों’ से बदल दिया गया है जिसका अर्थ है कि मार्केट कांप्लेक्सों में गतिविधियां 3 मई, 2020 तक बंद रहेंगी। आदेश में आगे कहा गया है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, उनमें वस्तुओं से संबंधित दुकानें ही हैं और सैलून, हजामत की दुकानें आदि बंद रहेंगी।
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