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हरियाणाः लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयां खेलने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें, तभी मिलेगा पास

Thu, 30 Apr 2020 10:33 AM IST
खुशबू गोयल मोहित धुपड़, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 30 Apr 2020 10:33 AM IST
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Coronavirus, Lockdown, Haryana Government Will Provide Pass with Conditions to Open Industry and Company
फाइल फोटो
औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करने के बाद ही पास बन पाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए ऑनलाइन अनुमति दे रही है। इसके लिए उद्यमी को अपने वर्क प्लेस, फैक्टरी और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कई तरह की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।
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इन शर्तों को पूरा करने की हामी भरते हुए इनसे संबंधित प्रमाण और दस्तावेज सरल हरियाणा अथवा कोविडपास ई गवर्नमेंट संबंधी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहर इन व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के बाद इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए संबंधित उद्यमी और व्यवसायी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा।
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जिसमें वह अपनी औद्योगिक इकाई, व्यवसाय व कारोबार की जानकारी देते हुए यह स्वीकार करेगा कि कोविड-19 से संबंधित  सरकारी और प्रशासनिक आदेशों, निर्देशों का पालन वे अपनी औद्योगिक इकाई और वर्कप्लेस पर करेगा। साथ ही जिन शर्तों को पूरा करने का दावा और प्रमाण आवेदक कर रहा है, उसमें यदि कुछ भी झूठ पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 अन्य श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई भी होगी।
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25 से 200 वर्कर वाली इंडस्ट्री को अनुमति के लिए तीन कमेटियां

औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अनुमति पास जारी करने और उनकी स्क्रूटिनी के लिए ब्लॉक, टाउन और सिटी लेवल पर तीन कमेटियां बनाई गई हैं। ग्रामीण  एरिया  के जिन प्रतिष्ठानों में 25 कर्मचारी काम करते हैं, वहां अनुमति पास संबंधित एरिया के एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की सदस्यता वाली कमेटी करेगी। ग्रामीण और अर्बन एरिया जहां 25 से 200 कर्मचारी काम करते हैं।

वहां एडीसी, एरिया डीएसपी, एरिया बीडीपीओ और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की कमेटी व जहां 200 से ज्यादा कर्मचारी  काम करते हैं। वहां डीसी जिला पुलिस अधीक्षक अथवा कमिश्नर ऑफ पुलिस जिला औद्योगिक केंद्र के जीएम और डिप्टी लेबर कमिश्नर की कमेटी तमाम औपचारिकताओं के बाद अनुमति पास जारी करेगी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के असिस्टेंट डायरेक्टर इन कमेटियों को अपना पूरा सहयोग देंगे।

ये शर्ते पूरी होंगी, तभी मिलेगा पास

- व्यवसायिक प्रतिष्ठान का गेट, कैफिटेरिया, कैंटीन, मीटिंग रूम, कांफ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, बरामदा, बंकर्स, कैबिन, लिफ्ट, दीवारें, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक व वाटर पॉइंट अच्छी तरह से संक्रमण रहित और नियमित रूप से सैनिटाइज होगा।
- जो कर्मचारी बाहर से आते हैं, उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट सुविधा का इंतजाम करना होगा। इसके अंतर्गत संबंधित वाहन 30 से 40 पैसेंजर ही रहेंगे।
- प्रतिष्ठान के भीतर जो भी वाहन एंट्री करेंगे उन पर सैनिटाइज स्प्रे किया जाएगा।
- हर कर्मचारी की एंट्री के वक्त थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।
- सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना  अनिवार्य होगा।
- सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स, जिन्हें अकसर कर्मचारी छूते हैं, वहां सैनिटाइजर अथवा हैंडवाश की व्यवस्था की जाएगी।
- कर्मचारियों का लंच ब्रेक एक साथ नहीं होगा। तीन शिप्टों में कर्मचारियों को 1 घंटे कल लंच ब्रेक दिया जाएगा।
- लिफ्ट साइज के हिसाब से 2 से लेकर 4 व्यक्ति ही एक बार में उसके भीतर जाएंगे।
- कर्मचारियों के अलावा अनावश्यक बाहरी आदमी की एंट्री बैन रहेगी।
- नजदीक के अस्पताल और क्लीनिक जो कोविड-19 पेशेंट के उपचार के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनकी सूची वर्क प्लेस पर चस्पा की जाएगी।
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