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लॉकडाउनः हरियाणा सरकार ने उद्योग और प्रतिष्ठान खोलने के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, देखें
Mon, 04 May 2020 12:01 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Mon, 04 May 2020 12:01 PM IST
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फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए इन्हें खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके लिए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्त, जिला उपायुक्तों समेत जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। पढ़ें नहीं शर्तें...
. रेड (हॉटस्पाट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्षेत्र, जिलों की रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
. कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में रिस्क प्रोफाइलिंग और सीमांकन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तय करेगा।
. आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 33 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 50 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी
. ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी।
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. 11 मई से 17 मई, 2020 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी, ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 75 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में शत-प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति रहेगी।
. ई-कामर्स उद्योग के तहत 4 मई से 10 मई, 2020 के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी, ग्रीन जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी। 11 मई से 17 मई 2020 के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी, ग्रीन जोन में शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।
. अर्बन व नगर निकायों में आने वाले अन्य उद्योगों को रेड जोन में कोई अनुमति नहीं मिलेगी। ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति रहेगी, ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी।
. सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्यमों इत्यादि को संबंधित कर्मचारियों के अपेक्षित पास के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
. माल, कारगो सहित सभी खाली ट्रकों के अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
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. रेड (हॉटस्पाट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्षेत्र, जिलों की रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
. कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में रिस्क प्रोफाइलिंग और सीमांकन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तय करेगा।
. आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 33 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 50 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी
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. ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी।
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. 11 मई से 17 मई, 2020 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी, ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 75 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में शत-प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति रहेगी।
. ई-कामर्स उद्योग के तहत 4 मई से 10 मई, 2020 के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी, ग्रीन जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी। 11 मई से 17 मई 2020 के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी, ग्रीन जोन में शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।
. अर्बन व नगर निकायों में आने वाले अन्य उद्योगों को रेड जोन में कोई अनुमति नहीं मिलेगी। ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति रहेगी, ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी।
. सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्यमों इत्यादि को संबंधित कर्मचारियों के अपेक्षित पास के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
. माल, कारगो सहित सभी खाली ट्रकों के अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति दी जाएगी।