फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   consumer court: compensation order to Insurance company

बीमा कंपनी को जुर्माना अदा करने का निर्देश

Fri, 25 Dec 2015 05:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Dec 2015 05:19 PM IST
विज्ञापन
consumer court: compensation order to Insurance company

आईआरडीए के नियमों का पालन न करने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सेवा कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को आईआरडीए की नियमों के अनुसार बीमा पॉलिसी की फंड वैल्यू वापस करे। साथ ही सेवा में कोताही के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।

विज्ञापन


यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।

शिकायतकर्ता मोहम्मद सलीम निवासी सेक्टर-29 बी ने 17 बी स्थित लोकल हेड ऑफिस के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, सेक्टर-30 बी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक, अंधेरी ईस्ट मुंबई स्थित एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सेक्टर-17 बी चंडीगढ़ स्थित रीजनल डायरेक्टर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
विज्ञापन


शिकायत में कहा कि उन्होंने एसबीआई लाइफ फ्लेक्सी स्मार्ट पॉलिसी ली। पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी का प्रतिनिधि ने बताया था कि इसके लिए दस वर्ष तक प्रीमियम अदा करना होगा। पहले साल पचास हजार और दूसरे वर्ष से 25 हजार रुपये प्रीमियम के रूप में अदा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले वर्ष तो वे प्रीमियम अदा कर दिए लेकिन जब दूसरे वर्ष प्रीमियम 25 हजार रुपये अदा करने गए तो उन्हें कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 50 हजार रुपये अदा करना होगा। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से पहला प्रीमियम वापस करने की मांग की जिसे नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा प्रशासनिक जांच अधिकारी के पास भी शिकायत की लेकिन उनकी शिकायत डिसमिस कर दी गई।


दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने प्रपोजल फार्म पर दस्तख्त किए हैं। टर्म एंड कंडीशन का उन्होंने उस समय कोई शिकायत नहीं की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed