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फ्लाइट कैंसिल होना जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को पड़ा महंगा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Oct 2016 04:26 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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फ्लाइट कैंसल होने पर अमाउंट रिफंड न करना और वैकल्पिक फ्लाइट का ऑफर न करना नामी विमानन कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के फैसले को बदलते हुए जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा अदा करे।
आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने अपील की सुनवाई के बाद दिया है।
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राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के फैसले को बदलते हुए जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा अदा करे।
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आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने अपील की सुनवाई के बाद दिया है।
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फोरम में रिजेक्ट की तो आयोग में दी शिकायत
कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
शिकायतकर्ता रमन कुमार निवासी सेक्टर-38 वेस्ट और राजन कपूर निवासी सेक्टर-15 डी ने जेट एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गुड़गांव स्थित मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी।
सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत डिसमिस कर दी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग ने अपील स्वीकार करते हुए जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया।
आयोग ने कहा कि जेट एयरवेट और मेक माई ट्रिप ने सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के गाइड लाइन (आठ जुलाई 2010) का पालन नहीं किया है। इस गाइड लाइन के अनुसार फ्लाइट कैंसल होने के बाद अमाउंट रिफंड नहीं किया गया और न ही वैकल्पिक फ्लाइट का ऑफर किया गया
सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत डिसमिस कर दी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग ने अपील स्वीकार करते हुए जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया।
आयोग ने कहा कि जेट एयरवेट और मेक माई ट्रिप ने सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के गाइड लाइन (आठ जुलाई 2010) का पालन नहीं किया है। इस गाइड लाइन के अनुसार फ्लाइट कैंसल होने के बाद अमाउंट रिफंड नहीं किया गया और न ही वैकल्पिक फ्लाइट का ऑफर किया गया