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पंजाब: वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती, 15 सितंबर के बाद छुट्टी पर भेजने का आदेश

Fri, 10 Sep 2021 04:34 PM IST
ajay kumar पीटीआई, चंडीगढ़
पीटीआई, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 10 Sep 2021 04:34 PM IST
सार

कोरोना टीकाकरण को लेकर पंजाब सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। मेडिकल के अलावा किसी अन्य कारण से कोरोना की पहली खुराक न लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी किया गया है।

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Compulsory leave for Pb govt employees if even one Covid vaccine dose not taken
टीकाकरण - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि स्वास्थ्य के अलावा किसी अन्य कारणों से कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक न लगवाने वाले कर्मचारियों को 15 सितंबर से अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। पंजाब के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कड़ा कदम उठाया है।

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किसी भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों को राहत दी गई है। वहीं बाकी कर्मचारियों को 15 सिंतबर तक वैक्सीन लगवाना होगा। अगर कोई कर्मचारी 15 सितंबर तक वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसे अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। यह छुट्टी तब तक जारी रहेगी जब तक वह टीके की पहली खुराक नहीं लगवा लेता। 
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शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय वर्चुअल कोविड समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विश्लेषण के आंकड़ों में वैक्सीन की प्रभावशीलता स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के टीकाकरण के विशेष प्रयास किए गए हैं लेकिन जो लोग इससे बचते रहे हैं, उन्हें अब पहली खुराक मिलने तक छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाएगा।

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