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अगर योजना का नहीं मिल रहा लाभ तो फूड कमीशन की वेबसाइट पर अब दर्ज कराएं शिकायत

Tue, 25 Jun 2019 12:22 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 25 Jun 2019 12:22 AM IST
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Complaint will now be lodged on Food Commission's website in Punjab
सांकेतिक तस्वीर

पंजाब राज्य फूड कमीशन से संबंधित शिकायतों के लिए अब लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लोग घर बैठे कमीशन की वेबसाइट पर ही शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

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कमीशन के चेयरमैन डीपी रेड्डी ने बताया कि लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर किसी को स्कीम का लाभ लेने में दिक्कत आती है तो वह आयोग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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रेड्डी ने कहा कि कई बार स्कीम में दिक्कत आने पर लोग आयोग को पत्र लिखते थे। इससे शिकायतों के निपटारे में काफी समय लग जाता था। वेबसाइट से आयोग को आने वाली शिकायतें संबंधित जिले के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास पहुंचेंगी और अपील आयोग के स्तर पर निपटाई जाएंगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का निपटारा अंदरूनी या बाहरी तौर पर करवा सकता है। 
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अगर शिकायतकर्ता जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग के पास अपील की जा सकती है। आयोग भी शिकायत की स्थिति देख सकता है।

तीनों विभागों, फूड सप्लाई, सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास और शिक्षा ने अपने विभागों की शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। हरेक विभाग ने मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए हैं जो अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे।

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