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Punjab News: जीरा शराब फैक्टरी बंद करने की सीएम मान की घोषणा के खिलाफ कंपनी पहुंची हाईकोर्ट
Thu, 26 Jan 2023 01:58 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 26 Jan 2023 01:58 AM IST
सार
अवमानना मामले में फैक्टरी की तरफ से अब एक अर्जी दायर कर मुख्यमंत्री की फैक्टरी बंद करने की घोषणा पर कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। साथ ही 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की अपील की है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जीरा की मालब्रोस शराब फैक्टरी को बंद करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एलान पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी करने की मांग वाली अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो संबंधित अधिकारी को खुद कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।
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मालब्रोस ने अपनी फैक्टरी के बाहर चल रहे प्रदर्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिया था। आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडीजीपी लॉ एंड आर्डर, डीसी और एसएसपी फिरोजपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने पूछा था कि वह बताएं कि क्यों न उन सभी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए।
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बाद में जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अवमानना के इस मामले को उस बेंच को रेफर कर दिया था जो अवमानना के मामलों की सुनवाई कर रही है। इसके चलते अब यह मामला जस्टिस अरविंद सांगवान की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।
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अवमानना मामले में फैक्टरी की तरफ से अब एक अर्जी दायर कर मुख्यमंत्री की फैक्टरी बंद करने की घोषणा पर कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। साथ ही 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की अपील की है। साथ ही कंपनी ने अपील की है कि कच्चा माल कंपनी के भीतर जाए यह सुनिश्चित करने का पंजाब सरकार को निर्देश जारी किया जाए।