{"_id":"800a5aa5264feffc4321594e31a454ed","slug":"clearance-for-street-putting-on-rakhi-in-sector-22-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"राखी पर सेक्टर-22 में फड़ी की मंजूरी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राखी पर सेक्टर-22 में फड़ी की मंजूरी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 08 Aug 2014 09:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-22 में फड़ी लगाने वाले 57 व्यक्तियों को राहत देते नगर निगम को सप्ताह में तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फड़ी लगाने का लाइसेंस देने का निर्देश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
हालांकि, ये फड़ी वाले मार्केट के बरामदे में फड़ी नहीं लगा सकेंगे। उन्हें केवल पेवर ब्लाक पर फड़ी लगाने की इजाजत मिली है और निगम की ओर से लाइसेंस फीस अदा करने के बाद ही वे फड़ी लगा सकेंगे।
विज्ञापन
इन व्यक्तियों ने एडवोकेट बृजेश्वर सिंह जसवाल के माध्यम से याचिका दायर कर हाईकोर्ट से अनुमति दिए जाने का आग्रह किया था। दलील दी गई था कि वे पिछले 20 सालों से फड़ी लगा रहे हैं, लिहाजा इस वर्ष भी उन्हें राखी पर फड़ी लगाने की इजाजत मिले।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि तीज और राखी के त्योहार पर नगर निगम ने सेक्टर-22 और सेक्टर-17 की मार्केट में फड़ी लगाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।