फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Clear the way for MBBS admission in GMCH 32 Chandigarh

Chandigarh: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, जीएमसीएच-32 में एमबीबीएस दाखिले का रास्ता साफ

Fri, 21 Oct 2022 08:52 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 21 Oct 2022 08:52 PM IST
सार

जीएमसीएच- 32 की स्टेट मेरिट लिस्ट 22 अक्तूबर को जारी होनी है। याचिका के लंबित रहते चर्चा शुरू हो गई है कि तय तिथि पर लिस्ट जारी हो पाएगी या नहीं। अब याचिका खारिज होने के बाद दाखिला प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। 

विज्ञापन
Clear the way for MBBS admission in GMCH 32 Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हास्पिटल (जीएमसीएच ) के एमबीबीएस दाखिले की प्रक्रिया के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और दाखिलों का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की नीति सही है, क्योंकि पहले यूटी पूल में डिफेंस के लोगों के ऐसे आश्रितों को लाभ मिल जाता था जिनका चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले ही नोटिफकेशन जारी हो चुकी थी इसलिए यह गेम के बीच में नियम बदलने का मामला नहीं है।

विज्ञापन


जीएमसीएच 32 में एमबीबीएस दाखिले की प्रक्रिया में डिफेंस के लोगों के आश्रितों के लिए आरक्षित सीट को लेकर नियम में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका दाखिल करते हुए अनन्या गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने 10वीं की पढ़ाई पंचकूला में चंडीमंदिर आर्मी स्कूल से हुई है। 11वीं व 12वीं की पढ़ाई चंडीगढ़ से की है। 
विज्ञापन


एमबीबीएस में दाखिले के लिए सामान्य श्रेणी में शर्त यह होती है कि आवेदक की 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी होनी चाहिए। इस नियम से डिफेंस के लोगों के आश्रितों के लिए आरक्षित सीट को अभी तक छूट थी। एमबीबीएस की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद प्रशासन ने इस छूट को वापस ले लिया है। अब नियम यह है कि सेना में जाने से पहले जो व्यक्ति चंडीगढ़ का स्थायी निवासी रहा हो उसके आश्रितों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका का भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज व यूटी चंडीगढ़ की तरफ से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल अनिल मेहता ने विरोध किया। 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में नोटिफिकेशन जुलाई में जारी की गई है और प्रोस्पेक्टस अक्तूबर में जारी किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि गेम शुरू होने के बाद नियम बदले गए हैं। साथ ही नीति के बारे में कहा कि यह सही है क्योंकि यूटी पूल की सीट का लाभ पहले उनको भी मिल जाता था जिनका चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं होता था।

आज जारी होनी है स्टेट मेरिट लिस्ट
जीएमसीएच- 32 की स्टेट मेरिट लिस्ट 22 अक्तूबर को जारी होनी है। याचिका के लंबित रहते चर्चा शुरू हो गई है कि तय तिथि पर लिस्ट जारी हो पाएगी या नहीं। अब याचिका खारिज होने के बाद दाखिला प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed