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फीस जमा न करने वालों को सीएचबी ने दी 31 तक मोहलत
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने नियमित रूप से किराया, किस्त व अन्य बकाया राशि जमा न करवाने वाले आवंटियों को 31 अक्तूबर तक की मोहलत दे दी है। इस मोहलत के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कराने वालों के आवंटन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
सीएचबी समय-समय पर बकाया राशि जमा करने के लिए लोगों को जागरूक करता रहता है। बावजूद इसके लोग समय पर भुगतान नहीं करते। फिलहाल वह आवंटी भी डिफाल्टर सूची में बने हुए हैं, जो पहले ही रेंट जमा करवा चुके हैं। रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण कंप्यूटर में उनका बकाया दिख रहा है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि आवंटी जो राशि जमा करवा चुके हैं, उसकी रसीदें बोर्ड में दिखाकर सूची अपेडट करवा सकते हैं।
बोर्ड ने अपने सभी प्रकार के बकाया के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के भुगतान का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके बावजूद लोग ऑफलाइन भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है कि बोर्ड इनाम देकर लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
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सीएचबी समय-समय पर बकाया राशि जमा करने के लिए लोगों को जागरूक करता रहता है। बावजूद इसके लोग समय पर भुगतान नहीं करते। फिलहाल वह आवंटी भी डिफाल्टर सूची में बने हुए हैं, जो पहले ही रेंट जमा करवा चुके हैं। रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण कंप्यूटर में उनका बकाया दिख रहा है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि आवंटी जो राशि जमा करवा चुके हैं, उसकी रसीदें बोर्ड में दिखाकर सूची अपेडट करवा सकते हैं।
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बोर्ड ने अपने सभी प्रकार के बकाया के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के भुगतान का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके बावजूद लोग ऑफलाइन भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है कि बोर्ड इनाम देकर लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
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