फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Charges not framed even after 38 dates, High Court seeks report from Mansa District Judge

Highcourt: ढाई साल में 38 तारीखों के बाद भी आरोप तय नहीं, हैरान हाईकोर्ट ने मानसा के जिला जज से मांगी रिपोर्ट

Wed, 15 Nov 2023 12:41 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 15 Nov 2023 12:41 PM IST
सार

पंचकूला निवासी वरिष्ठ नागरिक मोहिंदर सिंह मान ने एडवोकेट सलिल देव सिंह बाली के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। 25 फरवरी, 2021 में इस मामले में पुलिस ने जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद अदालत में 38 तारीख पड़ीं और आरोपियों ने जवाब भी दाखिल कर दिया लेकिन आरोप तय नहीं किए गए।

विज्ञापन
Charges not framed even after 38 dates, High Court seeks report from Mansa District Judge
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में 25 फरवरी, 2021 को चालान पेश होने के बाद करीब ढाई साल में अदालत की ओर से 38 तारीख लगाने के बावजूद आरोप तय नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए मानसा के जिला जज से रिपोर्ट तलब कर ली है। 
विज्ञापन


पंचकूला निवासी वरिष्ठ नागरिक मोहिंदर सिंह मान ने एडवोकेट सलिल देव सिंह बाली के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। याची ने बताया कि वह पहले मानसा में रहते थे और उनकी भूमि पर आने वाले पानी का मार्ग बदल कर आरोपियों ने अपने खेत की ओर कर लिया था। इस मामले में याची ने दर्शन सिंह व अन्य के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई थी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मोहाली में अनोखी चोरी: चमचमाती कार में आई दो युवतियां, घर के बाहर से गमले चुराकर ले गईं, वीडियो वायरल
विज्ञापन
विज्ञापन


2020 में दर्ज हुई थी एफआईआर
जांच के आधार पर मानसा पुलिस ने जुलाई 2020 को एफआईआर दर्ज कर ली थी। 25 फरवरी, 2021 में इस मामले में पुलिस ने जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद अदालत में 38 तारीख पड़ीं और आरोपियों ने जवाब भी दाखिल कर दिया लेकिन आरोप तय नहीं किए गए। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में जिला अदालत को आरोप तय करने का आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों पर हैरानी जताते हुए अब मानसा के जिला जज को इस बारे में केस की सुनवाई कर रहे जज के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed