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Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh State Consumer Commission, Consumer Protection Act 2019

अब 10 करोड़ रुपये तक के मामले सुन सकेगी चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन, 20 जुलाई से लागू

Sat, 18 Jul 2020 12:58 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 18 Jul 2020 12:58 PM IST
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Chandigarh State Consumer Commission, Consumer Protection Act 2019
सांकेतिक तस्वीर
देश में ग्राहकों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पास कर दिया है। यह नया कानून 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसमें चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन को 10 करोड़ तक के मामले सुनने की अनुमति दी गई है।
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इस कानून के तहत ग्राहकों को पुराने कानून की तुलना में और अधिकार दिए गए हैं। पुराने कानून में चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन को एक करोड़ रुपये तक के मामले सुनने की अनुमति थी। पहले एक करोड़ से अधिक का दावा करने के लिए ग्राहकों को दिल्ली नेशनल कमीशन जाना पड़ता था लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में एक करोड़ तक के मामले दायर किए जा सकेंगे।
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उत्पाद में कमी पर एड देने वाले सेलिब्रिटी बन सकते हैं आरोपी
वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि नए कानून के तहत अगर किसी उत्पाद में कमियां पाई जाती है तो एड देने वाले सेलिब्रिटी को मामले में आरोपी बनाया जा सकेगा। नए कानून के तहत कंज्यूमर फोरम का नाम बदलकर कंज्यूमर कमिशन कर दिया गया है।
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चंडीगढ़ में एक स्टेट कंज्यूमर कमीशन है और दो डिस्ट्रिक्ट फोरम हैं। पुराने कानून के तहत ग्राहक और कंपनी के बीच हुए समझौते के आधार पर ही सुनवाई होती थी। लेकिन अब गलत समझौते होने पर ग्राहक कंपनियों को चैलेंज कर सकेंगे। नए कानून के तहत ग्राहकों को काफी लाभ होगा।
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