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Chandigarh News: नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

Tue, 28 Mar 2023 08:43 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 28 Mar 2023 08:43 PM IST
सार

पीड़ित नाबालिग ने बताया कि दूसरी शादी के बाद जब उसकी मां गर्भवती थी और अस्पताल में भर्ती थी तब सौतेले पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया था कि एक बार दोषी उसे होटल में ले गया था, वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की।

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Chandigarh court sentences convict to 20 years imprisonment in misdeed case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 39 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। नाबालिग की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पांच नवंबर 2020 को आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 376(2) और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था जबकि घटना फरवरी 2019 में हुई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसके पहले पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। जिस आदमी से उसकी मां ने दूसरी शादी की उसी ने उसके साथ घिनौना काम किया। 

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पीड़ित नाबालिग ने बताया कि दूसरी शादी के बाद जब उसकी मां गर्भवती थी और अस्पताल में भर्ती थी तब सौतेले पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया था कि एक बार दोषी उसे होटल में ले गया था, वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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