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कोरोना संकट: चंडीगढ़ में एक हफ्ता बढ़ा मिनी लॉकडाउन, अब शादी समारोह में 20 मेहमानों की अनुमति

Mon, 10 May 2021 05:51 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 10 May 2021 05:51 PM IST
सार

ट्राइसिटी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने अब 18 मई सुबह पांच बजे तक मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य से लोग आ और जा सकेंगे।

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Chandigarh Administration increased Mini lockdown for one week
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में लागू मिनी लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। अब 18 मई सुबह पांच बजे तक सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान लोगों के बाहर निकलने पर रोक नहीं रहेगी। वहीं, 20 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा पहले की तरह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

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ट्राइसिटी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने अब 18 मई सुबह पांच बजे तक मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य से लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीका लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
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अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो प्रशासन उनकी कोविड जांच करा सकता है। बैंक खुले रहेंगे लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारी घर से काम करें तो बेहतर रहेगा। इस बार शादी में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को कम किया गया है। 

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डीसी की इजाजत के बाद शादी में 20 लोगों की ही मंजूरी होगी और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की मंजूरी है। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निलकने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ये सख्तियां 18 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये बंद रहेगा

  • सुखना लेक, रॉक गार्डन और पर्यटन स्थल। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच लोग पार्कों में सैर कर सकेंगे
  • मंजूरी के बाद ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद 
  • सभी मॉल, सिनेमाघर, म्यूजियम और लाइब्रेरी
  • स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जरूरत के अनुसार स्टाफ को आना होगा
  • यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़ अन्य सभी परीक्षाएं स्थगित
  • सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
  • शराब के ठेके बंद

ये खुला रहेगा

  • किराना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा, मोबाइल रिपेयर और ऑप्टिकल्स की दुकानें
  • केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्युटिकल व उपकरणों की दुकानें
  • पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा
  • गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति
  • 50 फीसदी सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
  • सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति
  • फैक्ट्रियों में काम काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ड व परमिशन कार्ड कंपनी को जारी करना होगा और सारी जानकारी इंडस्ट्री विभाग के निदेशक के साथ साझा करनी होगी
  • सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना होगा 
  • सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। निजी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति पास की भी जरूरत नहीं
  • सभी लैब, टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुलेंगे
  • शादी की अनुमति लेकिन 20 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 10 की मंजूरी। इसके लिए एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
  • रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी। शाम 5 बजे तक खुद सामान ले जा सकेंगे और रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति

  • इन्हें आने-जाने की अनुमति, आईकार्ड दिखाना होगा 
  • कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
  • एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
  • यूनिफॉर्म में पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ के जवान
  • स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
  • मीडियाकर्मी


मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।

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