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बड़ा फरमानः अब चंडीगढ़ में कटेंगे साइकिल और रिक्शा के चालान

Tue, 28 Jun 2016 09:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 28 Jun 2016 09:37 AM IST
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चंडीगढ़ में रिक्शा और साइकिल के चालान का ऐलान - फोटो : फाइल फोटो
यूटी प्रशासन का लोगों के लिए बड़ा फरमान। चंडीगढ़ में अब रिक्शा, रेहड़ी और साइकिल के भी चालान कटेंगे। मंगलवार से यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इन पर पहली बार 300, दूसरी बार 400 और तीसरी बार 500 रुपये का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर वीरेंद्र चौधरी ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सभी डेढ़ दर्जन सब इंस्पेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही एसएसपी ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है।
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बायलाज के अनुसार बिना लाइसेंस और साइकिल ट्रेक पर न चलाने वालों का रिक्शा, साइकिल और रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। जहां पर साइकिल ट्रेक नहीं है वहां पर इनका सड़क के बाएं तरफ चलना जरूरी है। मालूम हो कि साइकिल चालक के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। जबकि रिक्शा और रेहड़ी चालक के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बायलाज के अनुसार साइकिल, रेहड़ी और रिक्शा पर बेल, आगे और पीछे रिफलेक्टर, आगे-  पीछे दोनो तरफ शीशा, साइकिल को छोड़कर बाकी पर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी है।
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ऐसा न होने पर ही अतिक्रमण हटाओ दस्ता नान मोटर व्हीकल को जब्त कर लेगा। शहर में इस समय हजारों रिक्शा और रेहडियां चल रही है जनवरी माह में प्रशासन ने ड्राफट बायलाज की अधिसूचना जारी की थी लेकिन कार्रवाई का प्रावाधान अब शुरू किया जा रहा है। नगर निगम के अलावा बायलाज में पुलिस विभाग के कर्मचारियों (हेड कास्टेबल से नीचे न हो) को भी चालान कर जब्त करने की पावर दी गई है।
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बायलाज में यह नियम एवं शर्ते माननी है जरूरी
- अगर कोई रिक्शा और रेहड़ी चालक किसी यात्री के साथ दुव्वर्हार करता है तो भी उस पर कार्रवाई का प्रावाधान बायलाज में शामिल है।
- कोई भी रिक्शा चालक दो से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठा सकता है। 12 साल से ऊपर के दो बच्चों को एक सवारी की सीट में शामिल किया जा सकता है जबकि सात साल से छोटे बच्चा दो सवारियों के साथ बैठ सकता है
- कोई भी अपना रिक्शा, साइकिल, रेहड़ी सावर्जनिक स्थल, फूटपाथ, सड़क और ऐसी जगह पर पार्क नहीं कर सकता जहां पर इसके कारण जाम की स्थिति बन रही हो
- सभी को ट्रैफिक नियम भी पूरी तरह से फालो करने होंगे।
- लाइसेंस बनवाने के लिए चालक का 18 साल का होना जरूरी है और वह शहर का निवासी हो
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