फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Centre should decide on demand to appoint Ashok Khemka as additional secretary

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा: अशोक खेमका को अतिरिक्त सचिव नियुक्ति करने की मांग पर निर्णय ले केंद्र

Tue, 24 Aug 2021 09:18 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 24 Aug 2021 09:18 PM IST
सार

अशोक खेमका ने केंद्र में अतिरिक्त सचिव नियुक्त करने की मांग को लेकर कैट में याचिका दाखिल की थी। कैट ने 22 जुलाई को खेमका की केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति से जुड़ी मांग को नकार दिया था।

विज्ञापन
Centre should decide on demand to appoint Ashok Khemka as additional secretary
अशोक खेमका। - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें केंद्र सरकार को अतिरिक्त सचिव पद पर नियुक्ति के लिए दो सप्ताह में मांगपत्र सौंपने की छूट दी है। साथ ही केंद्र सरकार को उनके इस मांगपत्र पर एक माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


अशोक खेमका ने केंद्र में अतिरिक्त सचिव नियुक्त करने की मांग को लेकर कैट में याचिका दाखिल की थी। कैट ने 22 जुलाई को खेमका की केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति से जुड़ी मांग को नकार दिया था। खेमका ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची ने बताया कि कैट ने उनके मामले में सभी तथ्यों पर गौर किए बिना अपना फैसला सुना दिया। 
विज्ञापन


याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया था कि केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए जो योग्यता मानक हैं उन पर खेमका खरे नहीं उतरते हैं। याचिकाकर्ता के पास केंद्र में इस पद पर काम करने का अनुभव नहीं था। हाईकोर्ट ने इसके बाद केस को फिजिकल सुनवाई आरंभ होने तक अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


खेमका ने अर्जी दाखिल करते हुए इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि खेमका एक बार फिर अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार को दो सप्ताह मे मांगपत्र दें और केंद्र सरकार एक महीने के भीतर खेमका की इस मांग पर विस्तृत आदेश जारी करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed