{"_id":"6286a1c836e2980f3207fa45","slug":"central-service-rules-administration-will-finalize-the-revised-employee-pay-scale-in-15-days-chandigarh-news-pkl451152751","type":"story","status":"publish","title_hn":"केंद्रीय सेवा नियम : 15 दिन में संशोधित कर्मचारी वेतनमान को अंतिम रूप देगा प्रशासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
केंद्रीय सेवा नियम : 15 दिन में संशोधित कर्मचारी वेतनमान को अंतिम रूप देगा प्रशासन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन 15 दिनों के भीतर केंद्रीय सेवा नियमों के अनुसार संशोधित यूटी कर्मचारी वेतनमान को अंतिम रूप देगा। यूटी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने के लिए गृह सचिव नितिन कुमार यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक में यह फैसला लिया गया है। गृह सचिव ने फाइनेंस एंड प्लानिंग अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा वेतनमानों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत करने की पूरी प्रक्रिया को 15 दिनों के भीतर पूरा करें।
कमेटी का गठन विशेष रूप से अप्रैल माह में प्रशासक के सलाहकार की ओर से केंद्र सरकार की अधिसूचना के मद्देनजर किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने यूटी कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियमों के जगह केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने का फैसला लिया था। कमेटी ने पाया कि पदों के क्लासीफिकेशन को अंतिम रूप देने और नए भर्ती नियमों की अधिसूचना में काफी समय लग सकता है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्रीय नियमों के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक प्रशासन गृह मंत्रालय से एक अप्रैल 2022 से पहले लागू भर्ती नियमों के ऑपरेशन की अनुमति मांग सकता है। समिति ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के परामर्श से मैन पावर की आउटसोर्सिंग सेवाओं की नीति को जीएफआर के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। समिति ने चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त, पेंशन भोगियों को नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की नीति, दिशानिर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया है।
रिक्रूटमेंट सर्कल शुरू, तो नहीं रोकी जाएगी भर्ती
आयु सीमा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जहां परीक्षा, अन्य कौशल परीक्षा आयोजित की गई है यानी रिक्रूटमेंट सर्कल शुरू हो गया है, उस स्थिति में विभाग मौजूदा रूल्स के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। जहां परीक्षा, कौशल परीक्षा आयोजित नहीं की गई है या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, वहां भर्ती प्रक्रिया को नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक नियमित रूप से टाला जाना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी, न्यायालय के आदेश और स्वीकृत पदों के समाप्त होने की स्थिति में संबंधित विभाग कम्पीटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर मौजूदा रूल्स के अनुसार नियुक्ति कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कमेटी का गठन विशेष रूप से अप्रैल माह में प्रशासक के सलाहकार की ओर से केंद्र सरकार की अधिसूचना के मद्देनजर किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने यूटी कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियमों के जगह केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने का फैसला लिया था। कमेटी ने पाया कि पदों के क्लासीफिकेशन को अंतिम रूप देने और नए भर्ती नियमों की अधिसूचना में काफी समय लग सकता है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्रीय नियमों के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक प्रशासन गृह मंत्रालय से एक अप्रैल 2022 से पहले लागू भर्ती नियमों के ऑपरेशन की अनुमति मांग सकता है। समिति ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के परामर्श से मैन पावर की आउटसोर्सिंग सेवाओं की नीति को जीएफआर के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। समिति ने चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त, पेंशन भोगियों को नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की नीति, दिशानिर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
रिक्रूटमेंट सर्कल शुरू, तो नहीं रोकी जाएगी भर्ती
आयु सीमा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जहां परीक्षा, अन्य कौशल परीक्षा आयोजित की गई है यानी रिक्रूटमेंट सर्कल शुरू हो गया है, उस स्थिति में विभाग मौजूदा रूल्स के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। जहां परीक्षा, कौशल परीक्षा आयोजित नहीं की गई है या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, वहां भर्ती प्रक्रिया को नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक नियमित रूप से टाला जाना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी, न्यायालय के आदेश और स्वीकृत पदों के समाप्त होने की स्थिति में संबंधित विभाग कम्पीटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर मौजूदा रूल्स के अनुसार नियुक्ति कर सकता है।
विज्ञापन