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फैसला : चार हजार की रिश्वत मांगी थी, रोपड़ जेल के पूर्व चिकित्सा अधिकारी को हुई चार साल की कैद

Mon, 15 Mar 2021 03:17 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 15 Mar 2021 03:17 PM IST
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CBI Special court sentenced former medical officer of Ropar jail in bribery case 
कोर्ट का फैसला - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

चार हजार रुपये की रिश्वत मामले में सोमवार को सीबीआई के जज सुशील कुमार गर्ग की विशेष अदालत ने रोपड़ की जिला जेल के पूर्व चिकित्सा अधिकारी राजीव जस्सी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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2014 में राजीव जस्सी के खिलाफ डॉली रानी नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया था।
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डॉली रानी ने सीबीआई को शिकायत में बताया था कि उनका बेटा किसी मामले में रोपड़ जेल में बंद था। बेटे के स्वास्थ्य में परेशानी के चलते उसे इलाज के लिए पीजीआई रेफर करना था। डॉली ने राजीव जस्सी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीजीआई रेफर करने के नाम पर उससे चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
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आरोपी राजीव ने यह भी कहा था कि यदि वह चार हजार रुपये नहीं दे सकती तो उसे एक्वागार्ड दे दे। इसके बाद डॉली ने मामले की सूचना सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

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