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हरियाणाः सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री समेत चार को किया बरी

Tue, 09 Oct 2018 01:07 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा) Updated Tue, 09 Oct 2018 01:07 AM IST
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CBI court acquits four including former minister in absence of evidence
सांकेतिक तस्वीर

अवैध खनन के एक मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री समेत चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने फरीदाबाद के 246 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में सबसे पुराना था।

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फरीदाबाद स्थित एक पत्रकार सुभाष शर्मा ने फरीदाबाद में अवैध खनन की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपील की थी। उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल 2001 को सीबीआई को अवैध खनन की जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 12 सितंबर 2001 को मामला दर्ज किया। मामले में उच्च न्यायालय द्वारा वकील आरएस बैंस को लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भड़ाना के खिलाफ रिपोर्ट भी दी थी। 
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इसके बाद चार्जशीट भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 (चोरी) के तहत दायर की गई थी। खनन फरीदाबाद की इश्क मंडी और अनंगपुर इलाकों से संबंधित था।

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