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Punjab: विदेश में नाैकरी का झांसा देने वाले 25 एजेंटों पर केस दर्ज, पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई

Thu, 12 Sep 2024 02:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 12 Sep 2024 02:14 PM IST
सार

एडीजीपी प्रवीण के सिन्हा के मुताबिक ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं। जांच के दाैरान उनके प्रमाण पत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

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Case registered against 25 agents who lured people with promise of jobs abroad in Punjab
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

युवाओं को विदेश में अच्छी नाैकरी का लालच देकर ठगी का शिकार बनाने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एडीजीपी (एनआरआई) प्रवीण के सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में ऐसे 25 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 
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विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों का शिकार होने से बचाने के लिए पंजाब पुलिस के एनआरआई मामलों और साइबर क्राइम विंग ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स चंडीगढ़ के तालमेल से सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से विदेशी नौकरियों का विज्ञापन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने इन ट्रैवल एजेंसियों की ओर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के लिए दिए जा रहे विज्ञापनों पर गंभीर संज्ञान लिया गया है। एडीजीपी प्रवीण के सिन्हा ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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कई ठिकानों पर दबिश

एडीजीपी प्रवीण के सिन्हा के मुताबिक ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं। जांच के दाैरान उनके प्रमाण पत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये अवैध ट्रैवल एजेंट बड़ी संख्या में अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर समेत राज्यों के विभिन्न जिलों में संचालित हैं।
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पंजीकृत एजेंट के पास ही जाएं लोग

ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे देने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करना सुनिश्चित करें। लोगों को केवल इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत केवल वैध रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के पास ही जाना चाहिए। बच्चों को विदेश भेजने से पहले ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर पहले उनके एजेंसी के लाइसेंस की मांग करें। -प्रवीण के सिन्हा, एडीजीपी (एनआरआई)

इन पर हुई कार्रवाई

-7 हॉर्स इमिग्रेशन, लुधियाना
-अवरोड एक्सपर्ट, लुधियाना
-अवरोड किवा, लुधियाना
-पाईज इमिग्रेशन, लुधियाना
-पास प्रो ओवरसीज, लुधियाना
-हॉर्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, लुधियाना
-आराध्या इंटरप्राइजेज, जालंधर
-कारसन ट्रैवल कंसल्टेंसी, जालंधर
-ट्रू डील्स इमिग्रेशन सर्विसेज़, जालंधर
-आई वे ओवरसीज, जालंधर
-विदेश यात्रा, जालंधर
-गल्फ जॉब्स, कपूरथला
-रहावे इमिग्रेशन, अमृतसर
-जेएस एंटरप्राइज, अमृतसर
-पावर टू फ्लाई, अमृतसर
-ट्रैवल मंथन, अमृतसर
-अमेज-ए-सर्विस, अमृतसर
-आरएस इंटरप्राइजेज, होशियारपुर
-टारगेट इमिग्रेशन, होशियारपुर
-पीएस इंटरप्राइजेज, होशियारपुर
-हाईविंग्स ओवरसीज 7, एसएएस नगर
-पीएनएस वीजा सर्विसेज, एसएएस नगर
-जीसीसी एक्सपर्ट, पटियाला
-गल्फ ट्रैवल एजेंसी, दिड़बा, संगरूर
-बिंदर बीबीएसजी इमिग्रेशन, दिड़बा, संगरूर
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