Haryana: निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी, पढ़ें कई अहम फैसले
जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल सांडर्स के नाम से अभी तक हरियाणा पुलिस में वेलफेयर फंड चल रहा था। यह फंड सरकार ने बंद कर दिया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया।
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शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश लाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी। अब इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू होगा।
संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग ‘ए’ के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को छोड़कर पिछड़े वर्ग ‘ए’ की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग ‘ए’ के आरक्षण के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी। गौरतलब है कि मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग-ए को नगर पालिकाओं चुनाव में आरक्षण देने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
सार्वजनिक खर्च पर निगरानी रखेगा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय
प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय सभी लेखा परीक्षा योग्य इकाई सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित या वित्तपोषित अन्य प्राधिकरणों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। इनमें समेकित निधि से धन, सहायता, अनुदान या योगदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन और संस्थाएं जो राज्य संचित निधि के माध्यम से सरकार से किसी भी रूप में या सार्वजनिक रूप से धन प्राप्त करती हैं, वे भी इसमें लेखा परीक्षा में शामिल हैं।
जलियांवाला नरसंहार करने वाले जनरल सांडर्स के नाम पर फंड बंद
जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल सांडर्स के नाम से अभी तक हरियाणा पुलिस में वेलफेयर फंड चल रहा था। यह फंड सरकार ने बंद कर दिया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया। इससे हैंडी साइड मेमोरियल फंड और सॉन्डर्स-चानन सिंह फंड को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी फंड को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने लांच किया जनसंवाद पोर्टल
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल को लांच किया। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डाटा इस पर अपलोड होगा। यहां दर्ज शिकायतों का तय समय में समाधान करना होगा। अभी तक इस पर 3609 एंट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज हुई हैं।
कमेटी लेगी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर
हरियाणा में 'द केरल स्टोरी' फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी कमेटी इसको देख रही है। कमेटी के फैसले के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
ग्रुप सी भर्ती के लिए फारेस्ट गार्ड को सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता के मानदंड बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। वन रक्षकों की भर्ती के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक थी लेकिन इसे अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बारहवीं कर दी है।
मुख्यमंत्री ने माइनिंग गार्ड के कुल 117 नियमित पदों में से 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसमें संशोधन कर सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई है।
सरकार ने कर्मचारियों के भत्ता नियमों में भी संशोधन किया है। 1 जनवरी 2016 और 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान जो कर्मचारी पहली बार सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं वे हाउस रेंट अलाउंस के हकदार होंगे। इसकी गणना प्रकल्पित प्रवेश स्तर के वेतन पर की जाएगी और जो हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम 2008 के तहत स्वीकार्य पूर्व-संशोधित वेतन संरचना के अनुसार होगी।
एचएसएमआईटीसी के कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन
एचएसएमआईटीसी के जो कर्मचारी बुढ़ापा पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन ले रहे थे। उनकी पेंशन पिछले काफी समय से रोक दी गई थी। इन कर्मचारियों की जो वास्तविक पेंशन थी, वह भी रुक गई थी। इन्हें सरकार एक अक्तूबर 2020 से एरियर के साथ पेंशन देगी। साथ ही जो बुढ़ापा पेंशन दी जा चुकी है, उसकी रिकवरी की जाएगी।